बिलासपुर/रायपुर। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की जमानत याचिका पर आज छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी करते हुए जवाब पेश करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी।
ईडी ने 18 जुलाई 2025 को चैतन्य बघेल को उनके जन्मदिन के दिन गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी का आरोप है कि शराब घोटाले से चैतन्य को 16.70 करोड़ रुपये की अवैध राशि मिली, जिसे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में निवेश किया गया। जांच में यह भी सामने आया कि घोटाले से जुड़े 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की रकम के संचालन में उनकी भूमिका रही है।
इससे पहले चैतन्य बघेल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने 17 अक्टूबर को उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद चैतन्य की तरफ से रायपुर की ईडी कोर्ट में जमानत याचिका लगाई गई। दोनों पक्ष को सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद जमानत के लिए हाई कोर्ट का रुख किया गया।
हाई कोर्ट के गिरफ्तारी की चुनौती वाली याचिका खारिज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपील की गई। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर को उनकी अपील पर सुनवाई करते हुए ईडी को 10 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।
वर्तमान में चैतन्य बघेल जेल में हैं और ईडी की जांच जारी है। साथ ही ईडी के अलावा चैतन्य को ईओडब्ल्यू ने भी गिरफ्तार कर लिया है।
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