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देश

तारीख पर तारीख, उमर खालिद और शरजील के हिस्से में आज भी जेल की छत

आवेश तिवारी
आवेश तिवारी
Published: November 3, 2025 10:05 PM
Last updated: November 4, 2025 10:18 AM
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Umar Khalid and Sharjeel case
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नेशनल ब्यूरो। नई दिल्ली

भारत का सर्वोच्च न्यायालय 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश मामले में कार्यकर्ता और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व स्कॉलर उमर खालिद और कई अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर 6 नवंबर को सुनवाई फिर से शुरू करेगा। 

न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ, गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोपियों की लंबी कैद को चुनौती देने वाली याचिकाओं की जांच करेगी।

यह मामला फरवरी 2020 में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के विरोध में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसक झड़पों से जुड़ा है। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि खालिद और अन्य लोग सरकार को अस्थिर करने के उद्देश्य से सांप्रदायिक अशांति भड़काने की एक “बड़ी साजिश” का हिस्सा थे। 

अब, दिल्ली पुलिस ने यह आरोप भी लगाया कि दंगों को शासन परिवर्तन-शैली की कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए आयोजित किया गया था, और विरोध प्रदर्शन केवल इसके लिए एक आवरण था, दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने पीठ से आग्रह किया कि “यूएपीए के तहत जमानत के मानदंडों को कमजोर न किया जाए।”हालाँकि, ये आरोप अदालत में साबित नहीं हुए हैं।

आरोपियों के वकीलों का कहना है कि वे असहमति जताने के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर रहे थे और उन्हें झूठा फंसाया गया है। साथ ही उन्होंने दिल्ली पुलिस द्वारा लगाए गए आरोपों को भी गलत बताया।

उमर खालिद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई ठोस सबूत न होने के बावजूद उन्हें “अलग-थलग” किया गया है। उन्होंने दंगों से जुड़े 116 मामलों में 97 बरी किए जाने के साथ-साथ मामले में गढ़े गए सबूतों के बारे में निचली अदालत की टिप्पणियों का भी हवाला दिया। 

जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पूर्व छात्र और कार्यकर्ता शिफा-उर-रहमान की ओर से पेश होते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने कहा कि उनके मुवक्किल को इस मामले में दो बार अंतरिम ज़मानत मिल चुकी है और उनके ख़िलाफ़ किसी भी गैरकानूनी कृत्य का कोई सबूत नहीं है। खुर्शीद ने आगे कहा कि गांधीवादी अहिंसक असहमति को आपराधिक साज़िश के बराबर नहीं माना जा सकता। 

कई आरोपियों के वकीलों ने जमानत की मांग करते हुए कहा कि मामले दर्ज होने और कार्यकर्ताओं व छात्रों को जेल भेजे जाने के बाद कई वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई है। 

TAGGED:Delhi Riots 2020Latest_NewsSharjeelUmar Khalid
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