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छत्तीसगढ़

निरंजन दास को EOW ने कोर्ट में किया पेश, कारोबारी नितेश पुरोहित और यश पुरोहित भी गिरफ्तार

दानिश अनवर
दानिश अनवर
Byदानिश अनवर
Journalist
दानिश अनवर, द लेंस में जर्नलिस्‍ट के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्हें पत्रकारिता में करीब 13 वर्षों का अनुभव है। 2022 से दैनिक भास्‍कर...
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- Journalist
Published: September 19, 2025 5:23 PM
Last updated: September 19, 2025 7:41 PM
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EOW
2020 में आबकारी विभाग की बैठक लेते तात्कालीन आयुक्त निरंजन दास। फाइल फोटो
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रायपुर। सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी से राहत वाली याचिका खारिज होने के बाद राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने पूर्व आबकारी आयुक्त और रिटायर्ड IAS निरंजन दास को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा कारोबारी नितेश पुरोहित और यश पुरोहित को भी गिरफ्तार किया गया है।

तीनों को कोर्ट में पेश कर ईओडब्ल्यू ने रिमांड मांगी, जिसके बाद 25 सितंबर तक तीनों को ईओडब्ल्यू को रिमांड पर दे दिया गया है।

ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तारी के बारे में बताया कि निरंजन दास पर आरोप है कि विभाग प्रमुख के तौर पर उन्होंने विभाग में सक्रीय सिंडिकेट को सहयोग किया। निरंजन दास के सहयोग से शासकीय शराब दुकानों में अन एकाउंटेड शराब की बिक्री, अफसरों के ट्रांसफर, टेंडर प्रक्रिया में हेर फेर, दोषपूर्ण शराब नीति लाने को सिंडिकेट ने अंजाम दिया।

इसके अलावा सिंडिकेट को लाभ पहुंचाते हुए उसके एवज में करोड़ों का लाभ भी प्राप्त किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाले से जुड़े मामले में पेश कई याचिकाएं खारिज कर दी थीं। अदालत ने शराब घोटाले के 6 अफसरों पर किसी भी तरह का एक्शन नहीं लेने के आदेश दिए थे। इसमें निरंजन दास का भी नाम था, लेकिन, अब उन याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिसके तहत गिरफ्तारी जैसे कदम उठाने पर रोक थी।

26 अगस्त को EOW ने रायपुर कोर्ट में छठवां आरोप पत्र दाखिल किया था। यह आरोप पत्र जांच में विदेशी शराब पर लिए गए कमीशन पर आधारित थी। इसी में निरंजन दास का नाम था। जैसा कि पहले जांच में यह स्पष्ट हुआ था कि तत्कालीन समय में आबकारी विभाग में एक सिंडिकेट एक्टिव था, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी अनिल टुटेजा, अरुण पति त्रिपाठी, निरंजन दास के साथ अनवर ढेबर शामिल थे।

कोर्ट ने शराब घोटाले में छत्तीसगढ़ और उत्तरप्रदेश में दर्ज दो मामलों को एक ही प्रकृति का मानते हुए अगली सुनवाई तक एक्शन नहीं लेने का आदेश दिया था, लेकिन अब सुनवाई के बाद दोनों ही केस की प्रकृति अलग-अलग मानते हुए कोर्ट ने लगी सारी याचिकाएं खारिज कर दी हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में ईडी और ईओडब्ल्यू को जांच पूरी करने के लिए समय सीमा भी तय कर दी है। दोनों जजों की बेंच ने कहा है कि ईडी तीन महीने में और ईओडब्ल्यू दो महीने में अपनी जांच पूरी करे।

यह भी देखें : राहुल गांधी के चेले विधायक चोरी करते हैं, वे किस मुंह से वोट चोरी की बात कर रहे: केदार कश्यप

TAGGED:Chhattisgarhliquor scamliquor scam caseNiranjan Das arrestTop_News
Byदानिश अनवर
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दानिश अनवर, द लेंस में जर्नलिस्‍ट के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्हें पत्रकारिता में करीब 13 वर्षों का अनुभव है। 2022 से दैनिक भास्‍कर में इन्‍वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग टीम में सीनियर रिपोर्टर के तौर पर काम किया है। इस दौरान स्‍पेशल इन्‍वेस्टिगेशन खबरें लिखीं। दैनिक भास्‍कर से पहले नवभारत, नईदुनिया, पत्रिका अखबार में 10 साल काम किया। इन सभी अखबारों में दानिश अनवर ने विभिन्न विषयों जैसे- क्राइम, पॉलिटिकल, एजुकेशन, स्‍पोर्ट्स, कल्‍चरल और स्‍पेशल इन्‍वेस्टिगेशन स्‍टोरीज कवर की हैं। दानिश को प्रिंट का अच्‍छा अनुभव है। वह सेंट्रल इंडिया के कई शहरों में काम कर चुके हैं।
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