रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोल लेवी और डीएमएफ घोटाले में जेल में बंद कारोबारी सूर्यकांत तिवारी (Suryakant Tiwari) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सूर्यकांत तिवारी को डीएमएफ घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। इसके अलावा कोल लेवी केस में सूर्यकांत तिवारी को दी गई अंतरिम ज़मानत रद्द करने से इंकार कर दिया है। बता दें कि कोल लेवी केस में सूर्यकांत को पहले ही जमानत दे दी गई थी।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की डबल बेंच में इस केस की सुनवाई हुई। बेंच ने कहा कि, मई के आदेश के तहत तिवारी पर शर्त लगाई। शर्त यह है कि उन्हें छत्तीसगढ़ छोड़ना होगा। जब उनकी जरूरत होगी तो वह जांच एजेंसियों/निचली अदालतों को सहयोग करने के लिए छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे।
डीएमएफ केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए सूर्यकांत की तरफ से सीनियर वकील मुकुल रोहतगी, शशांक मिश्रा और तुषार गिरि ने कोर्ट में पक्ष रखा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद निर्धारित कानूनी शर्तों के साथ अंतरिम जमानत कोर्ट ने दी।
कोर्ट ने कहा कि, ‘हमारा मानना है कि याचिकाकर्ता को इस समय अंतरिम ज़मानत पर रिहा किया जा सकता है। निष्पक्षता से कहें तो हम दोनों पक्षों की दलीलों का उल्लेख नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह के समग्र विचार को अंतिम सुनवाई के चरण तक टालना बेहतर है।‘