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Home » भारतमाला प्रोजेक्ट में गड़बड़ी, जगदलपुर निगम आयुक्त सस्पेंड, गलत तरीके से बांटा था मुआवजा

छत्तीसगढ़

भारतमाला प्रोजेक्ट में गड़बड़ी, जगदलपुर निगम आयुक्त सस्पेंड, गलत तरीके से बांटा था मुआवजा

Nitin Mishra
Last updated: March 6, 2025 3:32 pm
Nitin Mishra
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रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने भारत माला प्रोजेक्ट में गड़बड़ी करने के मामले में तत्कालीन SDM और वर्तमान में जगदलपुर निगम आयुक्त निर्भय साहू को सस्पेंड कर दिया है। विभागीय जांच में पता चला है कि भारत माला प्रोजेक्ट में गलत तरीके से मुआवजा बांटने को लेकर यह कार्रवाई की गई है।

जमीन मालिकों को फायदा पहचानें की गड़बड़ी

भारत माला प्रोजक्ट के गड़बड़ी मामले में जिला स्तरीय जांच समिति का गठन किया गया था। समिति ने जांच रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंपी थी। विभागीय जांच में यह सामने आया है कि कुछ जमीन मालिकों को फायदा पहुंचाने के लिए तत्कालीन SDM निर्भय कुमार ने अवैध मुआवजा बांटा था। निर्भय ने अपने काम में अनियमितता और लापरवाही की है। इस वजह से उन पर यह एक्शन लिया गया है। छत्तीसगढ़ के अवर सचिव क्लेमेन्टीना लकड़ा ने निलंबन की कार्रवाई की है।

केंद्र सरकार को लगाया चूना

प्रदेश में भारत माला सड़क परियोजना में तब की स्थानीय सरकार, अफसर और भू-माफियाओं ने बड़ा खेल किया है। अभनपुर में किसानों की जमीन सड़क बनाने के प्रोजेक्ट में अधिग्रहित हुई। जब मुआवजा बांटने की बारी आई तो जमीन के रिकॉर्ड को बदलकर 18 गुना ज्यादा मुआवजा केंद्र सरकार से हासिल किया गया। इन रुपयों में से कुछ किसानों को दिए गए बाकी की बड़ी रकम, अफसर और जमीन माफिया हड़प गए।

यह कहा गया है आदेश में

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि निर्भय कुमार साहू (रा.प्र.से., आर.आर. – 2014, प्रवर श्रेणी) तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन, अभनपुर जिला-रायपुर ने रायपुर विशाखापट्नम प्रस्तावित इकॉनामिक कॉरिडोर का सड़क निर्माण के अनुविभाग अभनपुर अंतर्गत भारतमाला परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में भू-अर्जन के रूप में वास्तविक मुआवजा से अधिक मुआवजा राशि का भुगतान किया जाकर निजी भूस्वामियों को अवैध रूप से लाभ पंहुचाकर, शासन को आर्थिक क्षति पंहुचाया है। भू-अर्जन प्रकरण में कई अनियमिततायें जिला स्तरीय जांच समिति द्वारा प्रतिवेदित की गई है। साथ ही निर्भय कुमार साहू (रा.प्र.से.) द्वारा भू-अर्जन की प्रक्रिया में की गई कार्यवाही में अपने अधीनस्थ शासकीय सेवकों के कार्यों का समुचित पर्यवेक्षण नहीं कर, अपने कर्तव्य के प्रति सनिष्ठ न रहते हुए अनियमितता एवं लापरवाही बरती गई है।

  1. निर्भय साहू का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3(1) (एक) (दो) एवं 3 (2) (एक) का स्पष्ट उल्लंघन है।
  2. अतएव राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (1) (क) के अंतर्गत श्री निर्भय कुमार साहू (रा.प्र.से.), तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन, अभनपुर, वर्तमान आयुक्त, नगर पालिक निगम, जगदलपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है।
  3. निलंबन अवधि में निर्भय कुमार साहू का मुख्यालय कार्यालय आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर निर्धारित किया जाता है।
  4. श्री निर्भय कुमार साहू को निलंबन की अवधि में मूलभूत नियम, 53 के अंतर्गत नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
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