छत्तीसगढ़ में क्यों लगी तबादलों पर रोक? जानिए वजह

November 4, 2025 4:28 PM
SIR

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह निर्णय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर लिया गया है।

प्रतिबंध मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्य की अवधि तक 6 फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान अगर तबादला करना है तो इसके लिए चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होगी।

छत्तीसगढ़ में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार के पत्र के बाद सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने यह आदेश जारी किया है।

यह रोक उन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होगी, जो मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य से जुड़े हैं। इनमें कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) और अन्य संबंधित अधिकारी-कर्मचारी शामिल हैं।

बूथ स्तर पर बड़ी संख्या में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है, इसलिए उनके तबादले भी फिलहाल रोक दिए गए हैं।

देशभर के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 28 अक्टूबर से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य शुरू हुआ है।

निर्वाचन आयोग ने इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निर्देश दिया है कि इस दौरान किसी भी अधिकारी-कर्मचारी का तबादला न किया जाए, ताकि कार्य सुचारू रूप से पूरा हो सके।

दानिश अनवर

दानिश अनवर, द लेंस में जर्नलिस्‍ट के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्हें पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों का अनुभव है। 2022 से दैनिक भास्‍कर में इन्‍वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग टीम में सीनियर रिपोर्टर के तौर पर काम किया है। इस दौरान स्‍पेशल इन्‍वेस्टिगेशन खबरें लिखीं। दैनिक भास्‍कर से पहले नवभारत, नईदुनिया, पत्रिका अखबार में 10 साल काम किया। इन सभी अखबारों में दानिश अनवर ने विभिन्न विषयों जैसे- क्राइम, पॉलिटिकल, एजुकेशन, स्‍पोर्ट्स, कल्‍चरल और स्‍पेशल इन्‍वेस्टिगेशन स्‍टोरीज कवर की हैं। दानिश को प्रिंट का अच्‍छा अनुभव है। वह सेंट्रल इंडिया के कई शहरों में काम कर चुके हैं।

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