पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे की जमानत पर हाईकोर्ट में याचिका, ED को नोटिस, अगली सुनवाई 18 नवंबर को

November 4, 2025 12:53 AM
Chaitanya Baghel Bail

बिलासपुर/रायपुर। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की जमानत याचिका पर आज छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी करते हुए जवाब पेश करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी।

ईडी ने 18 जुलाई 2025 को चैतन्य बघेल को उनके जन्मदिन के दिन गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी का आरोप है कि शराब घोटाले से चैतन्य को 16.70 करोड़ रुपये की अवैध राशि मिली, जिसे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में निवेश किया गया। जांच में यह भी सामने आया कि घोटाले से जुड़े 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की रकम के संचालन में उनकी भूमिका रही है।

इससे पहले चैतन्य बघेल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने 17 अक्टूबर को उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद चैतन्य की तरफ से रायपुर की ईडी कोर्ट में जमानत याचिका लगाई गई। दोनों पक्ष को सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद जमानत के लिए हाई कोर्ट का रुख किया गया।

हाई कोर्ट के गिरफ्तारी की चुनौती वाली याचिका खारिज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपील की गई। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर को उनकी अपील पर सुनवाई करते हुए ईडी को 10 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।

वर्तमान में चैतन्य बघेल जेल में हैं और ईडी की जांच जारी है। साथ ही ईडी के अलावा चैतन्य को ईओडब्ल्यू ने भी गिरफ्तार कर लिया है।

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दानिश अनवर

दानिश अनवर, द लेंस में जर्नलिस्‍ट के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्हें पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों का अनुभव है। 2022 से दैनिक भास्‍कर में इन्‍वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग टीम में सीनियर रिपोर्टर के तौर पर काम किया है। इस दौरान स्‍पेशल इन्‍वेस्टिगेशन खबरें लिखीं। दैनिक भास्‍कर से पहले नवभारत, नईदुनिया, पत्रिका अखबार में 10 साल काम किया। इन सभी अखबारों में दानिश अनवर ने विभिन्न विषयों जैसे- क्राइम, पॉलिटिकल, एजुकेशन, स्‍पोर्ट्स, कल्‍चरल और स्‍पेशल इन्‍वेस्टिगेशन स्‍टोरीज कवर की हैं। दानिश को प्रिंट का अच्‍छा अनुभव है। वह सेंट्रल इंडिया के कई शहरों में काम कर चुके हैं।

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