नेशनल ब्यूरो। नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये प्रावधान प्रथम दृष्टया अस्पष्ट हैं और इनका दुरुपयोग किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नियमों को फिर से तैयार करने को कहा है, तब तक इसका संचालन स्थगित रखा गया है।
इन विनियमों को सामान्य वर्गों के विरुद्ध भेदभावपूर्ण होने के आधार पर चुनौती दी गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ इन रिट याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी।
यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन के खिलाफ याचिकाएं मृत्युंजय तिवारी, एडवोकेट विनीत जिंदल और राहुल दीवान ने दायर की हैं। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि ये नियम सामान्य वर्गों के खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा देते हैं। अब अगली सुनवाई मार्च में होंगे।









