महिलाओं के खाते में 10 हजार पर खामोश आयोग ने तमिलनाडु में रोक दी थी मुफ्त टीवी और मनीआर्डर योजना

November 10, 2025 11:55 AM

नई दिल्ली।बिहार में महिलाओं के खाते में पैसों के ट्रांसफर (Money Transfer)पर खामोश चुनाव आयोग ने चुनावों के दौरान तमिलनाडु में दो कल्याणकारी योजनाओं पर रोक लगाई थी। बिहार विधानसभा चुनाव से 10 दिन पहले शुरु की गई जीविका दीदियों की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना योजना पर चुप रहने वाले चुनाव आयोग ने पूर्व में तमिलनाडु में दो योजनाओं को रोक दिया। 2004 में एआईएडीएमके सरकार द्वारा किसानों को मनीऑर्डर वितरित करना और 2006 में डीएमके सरकार की मुफ्त रंगीन टीवी योजना चुनाव का हवाला देकर रोक दी गई थी।

तामिलनाडु की डीएमके सरकार ने 15 सितंबर, 2006 को अपनी मुफ्त रंगीन टेलीविजन वितरण योजना शुरू की थी।बिहार में, जहां विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की महिला लाभार्थियों को 10,000 रुपये के भुगतान पर भारत के चुनाव आयोग की चुप्पी, तमिलनाडु में इसी तरह की परिस्थितियों में आयोग द्वारा अतीत में अपनाई गईं स्थिति के बिल्कुल विपरीत है।

लगभग महिलाओं को कवर करने के उद्देश्य से, राज्य-वित्त पोषित सहायता योजना 26 सितंबर को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार की प्रत्येक परिवार की एक महिला सदस्य को नीतीश सरकार ने ₹10000 रोजगार के लिए देने की घोषणा की थी विधानसभा चुनाव के बीच अब तक एक करोड़ 51 लाख महिलाओं को यह राशि मिल चुकी है।

मार्च 2003 में, जयललिता के नेतृत्व वाली तत्कालीन AIADMK सरकार ने किसानों और कमजोर आय वर्ग के लिए मुफ्त बिजली आपूर्ति योजना को वापस लेने का फैसला किया। इसने 9.4 लाख छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक नकद सहायता योजना अपनाने का फैसला किया गया तव, जिसके तहत तीन हॉर्सपावर क्षमता वाले पंप सेट चलाने वालों को साल में दो बार ₹500 और 5 हॉर्सपावर या उससे अधिक क्षमता वाले पंप चलाने वालों को साल में दो बार ₹625 दिए जाने थे। इसके अलावा प्रत्येक झोपड़ी में रहने वाले को बिजली के लिए ₹100 प्रति वर्ष दिए जाने का फैसला था। सभी उपभोक्ताओं को बिजली बिल का भुगतान करना अनिवार्य था और उनमें से पात्र लोगों को पैसा डाक मनीऑर्डर के माध्यम से किया जाना था।

इसके बाद, नकद सहायता योजना का विस्तार बाकी किसानों तक भी कर दिया गया और चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से पहले एक आदेश जारी किया गया। 22 मार्च, 2004 को तत्कालीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी मृत्युंजय सारंगी ने एक ज़िला कलेक्टर के स्पष्टीकरण के जवाब में एक परिपत्र जारी किया, जिसमें सभी कलेक्टरों को चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक मनीऑर्डर का वितरण स्थगित करने की सलाह दी गई थी।

मार्च 2011 की शुरुआत में, चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव की समय सारिणी जारी करने के तुरंत बाद, उसने जिला कलेक्टरों को चुनाव समाप्त होने तक मुफ़्त रंगीन टीवी सेटों का वितरण रोकने का निर्देश दिया था। यह तब हुआ जब तत्कालीन डीएमके सरकार की पसंदीदा योजना, रंगीन टीवी योजना, सितंबर 2006 से लागू थी। आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले, लगभग 1.62 करोड़ सेट वितरित किए जा चुके थे और लगभग 9 लाख सेट और दिए जाने थे।

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