लेंस डेस्क । ट्रेन में (Mobile) के स्पीकर पर जोर से गाने, वीडियो या रील्स चलाने वाले यात्रियों को सख्त चेतावनी दी है। रेलवे का कहना है कि इससे सहयात्रियों को परेशानी होती है और यह नियमों का उल्लंघन है।रेलवे ने 20 अक्टूबर तक जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। अभियान के तहत यात्रियों को समझाया जाएगा कि सार्वजनिक जगह पर तेज आवाज में संगीत बजाना गलत है।
ट्रेन में मोबाइल के स्पीकर पर जोर से गाने, वीडियो या रील्स चलाने वाले यात्रियों को सख्त चेतावनी दी है। रेलवे का कहना है कि इससे सहयात्रियों को परेशानी होती है और यह नियमों का उल्लंघन है।रेलवे ने 20 अक्टूबर तक जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। अभियान के तहत यात्रियों को समझाया जाएगा कि सार्वजनिक जगह पर तेज आवाज में संगीत बजाना गलत है।
रेलवे एक्ट की धारा 145 के तहत उपद्रव करने पर एक हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। दोषी यात्री को ट्रेन से उतारा भी जा सकता है। गंभीर मामलों में छह महीने तक की कैद या पांच हजार रुपये तक जुर्माना, या दोनों सजा हो सकती है।रेलवे का सुझाव है कि अगर सफर के दौरान गाने सुनने हैं तो ईयरफोन या हेडफोन का इस्तेमाल करें। इससे न सिर्फ नियम का पालन होगा, बल्कि अन्य यात्रियों को भी परेशानी नहीं होगी।








