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देश

छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में आबकारी अधिकारियों को कड़ी शर्तों के साथ गिरफ्तारी से राहत

आवेश तिवारी
आवेश तिवारी
Published: November 12, 2025 3:28 PM
Last updated: November 12, 2025 5:27 PM
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Chhattisgarh liquor scam
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नेशनल ब्यूरो। नई दिल्ली

उच्चतम न्यायालय ने आज छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में आरोपी आबकारी विभाग के कुछ अधिकारियों को गिरफ्तारी से दी गई अंतरिम सुरक्षा को कड़ी शर्तों के साथ पूर्ण कर दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता एस नागमुथु और सिद्धार्थ अग्रवाल (याचिकाकर्ताओं की ओर से) तथा वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी और एएसजी एसडी संजय की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया ।

राहत प्रदान करते हुए पीठ ने अभियक्तों पर कड़ी शर्तें लगाईं, जिनमें शामिल हैं:

  • याचिकाकर्ता आवश्यकतानुसार जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे और जांच में पूर्ण सहयोग करेंगे, यदि आगे कोई पूरक आरोप पत्र दाखिल करना आवश्यक हो।
  • याचिकाकर्ताओं को 2 सप्ताह के भीतर अपने पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करने होंगे; – याचिकाकर्ता ट्रायल कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना राज्य नहीं छोड़ेंगे।
  • याचिकाकर्ता किसी भी तरह से गवाहों को प्रभावित करने या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने का कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयास नहीं करेंगे।
  • चूंकि उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिए गए हैं, इसलिए उन्हें सुनवाई की प्रत्येक तारीख पर ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहना होगा और किसी भी अनुपस्थिति को जमानत की रियायत का दुरुपयोग माना जाएगा;
  • याचिकाकर्ताओं को अपने मोबाइल नंबर जांच अधिकारी को उपलब्ध कराने होंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर वे उनसे संपर्क कर सकें।

पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा से जुड़े ईडी के एक मामले की सुनवाई 2 सप्ताह के लिए स्थगित कर दी गई। संक्षेप में कहें तो, ज़्यादातर याचिकाकर्ता छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग में सहायक आयुक्त (आबकारी), सहायक ज़िला आबकारी अधिकारी और उप आबकारी आयुक्त के पद पर कार्यरत थे।

आरोपों के अनुसार, उन्होंने फरवरी 2019 से जून 2022 के बीच शराब की अवैध बिक्री में शामिल एक सिंडिकेट के साथ मिलीभगत की और मोटा कमीशन हासिल किया।

पूरक आरोपपत्र में अभियुक्त बनाए जाने के बाद, याचिकाकर्ताओं ने अग्रिम ज़मानत के लिए विशेष न्यायालय और उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। लेकिन उच्च न्यायालय ने अग्रिम ज़मानत याचिका यह कहते हुए अस्वीकार कर दी कि इस घोटाले में कथित तौर पर 3200 करोड़ रुपये से ज़्यादा की अवैध कमाई शामिल है।

जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा, तो याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देते हुए निचली अदालत में आत्मसमर्पण करने को कहा गया। अदालत के आदेश के अनुसार, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और ज़मानत बांड भर दिए।

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