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छत्तीसगढ़

1000 करोड़ के NGO घोटाले की CBI जांच शुरू, एजेंसी ने समाज कल्याण विभाग के दफ्तर से रिकॉर्ड किए सुरक्षित

दानिश अनवर
Last updated: October 6, 2025 4:20 pm
दानिश अनवर
Byदानिश अनवर
Journalist
दानिश अनवर, द लेंस में जर्नलिस्‍ट के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्हें पत्रकारिता में करीब 13 वर्षों का अनुभव है। 2022 से दैनिक भास्‍कर...
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रायपुर। समाज कल्याण विभाग से जुड़े एनजीओ घोटाले को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से सीबीआई जांच के आदेश के बाद एजेंसी ने जांच शुरू कर दी है। जांच के तहत सीबीआई की टीम आज समाज कल्याण विभाग के दफ्तर पहुंची और इस एनजीओ से जुड़े दस्तावेज जब्त किए और रिकॉर्ड सुरक्षित रख लिया है।

CBI की टीम विभाग के माना स्थित दफ्तर पहुंची। इसके बाद घोटाले से जुड़े दस्तावेज जब्त कर टीम रवाना हो गई। विभाग के उप संचालक से सीबीआई की टीम ने मुलाकात भी की।

माना स्थित समाज कल्याण के उप संचालक कार्यालय पहुंची सीबीआई ने टीम ने घोटाले से जुड़े दस्तावेज जब्त किए।

दरअसल, 25 सितंबर को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने समाज कल्याण विभाग से जुड़े 1000 करोड़ के एनजीओ घोटाले में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। एक जनहित याचिका की सुनवाई में हाई कोर्ट का यह फैसला आया थे। 15 दिनों में रिकॉर्ड सुरक्षित कर सीबीआई को जांच शुरू करने को कहा गया था।

15 दिन से पहले ही सीबीआई ने रिकॉर्ड सुरक्षित रख लिया है।

इस कथित घोटाले में दो पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांढ और सुनील कुजूर सहित आईएएस और राज्य प्रशासनिक सेवा के करीब 11 अफसरों का नाम है।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जस्टिस पीपी साहू और जस्टिस संजय कुमार जायसवाल की डिवीजन बेंच ने एक जनहित याचिका की सुनवाई पर यह फैसला दिया है। दोनों जजों ने इसे गंभीर और संगठित अपराध बताया है।

घोटाले में विवेक ढांड और सुनील कुजूर के अलावा पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव एमके राउत, पूर्व प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला, बीएल अग्रवाल, पीपी सोती जैसे आईएएस शामिल हैं।

इनके अलावा राजेश तिवारी, सतीश पांडेय, अशोक तिवारी, हरमन खलखो, एमएल पांडेय व पंकज वर्मा की भी इस घोटाले में अहम भूमिका रही है।

इन अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर कर CBI जांच पर रोक लगाने की कोशिश की, लेकिन शीर्ष अदालत ने मामला हाईकोर्ट को वापस भेज दिया।

2018 से यह जनहित याचिका लंबित थी। सुप्रीम कोर्ट से वापस हाई कोर्ट मामला आने के बाद इस पर सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि स्थानीय एजेंसियां और पुलिस ऐसी जांच नहीं कर सकती। इसकी जांच निष्पक्ष तरीके से सीबीआई ही कर सकती है।

घोटाले का पर्दाफाश होने के बाद कई स्तर पर शिकायत करने के बाद जब इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो कुंदन सिंह ने साक्ष्यों के साथ हाई कोर्ट में याचिका लगाई और आरोप लगाया कि इस संस्थान का निर्माण ही घोटाले के लिए किया गया था।

यह पूरा मामला नि:शक्तों के संस्थान से जुड़ा है, जहां फर्जी एनजीओ के नाम पर सरकारी योजनाओं की जमकर बंदरबांट हुई है। इस बंदरबांट की खबर जब सामने आई तो स्पेशल ऑडिट में 31 प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं का पता चला।

यह वित्तीय अनियमितता राज्य स्त्रोत नि:शक्तजन संस्थान से जुड़ी है। वित्तीय अनियमितताओं में बिना अनुमति अग्रिम निकासी, काल्पनिक मशीनों की खरीद के साथ ही कागजों में अस्पताल का निर्माण, रकम की मनमर्जी से  निकासी, इन रकम की निकासी का वाउचर का गायब होना और किसी भी नगद ट्रांजेक्शन का कैशबुक में हिसाब न मिलना शामिल है।

इस मामले की जब जांच शुरू हुई तो करीब 5.67 करोड़ के फर्जीवाड़े की बात सामने आई, लेकिन बाद में जब जांच हुई तो करीब 1 हजार करोड़ के घोटाले का पर्दाफाश हुआ।

यह भी पढ़ें : दो मुख्य सचिवों के कारनामे वाले एक हजार करोड़ के NGO घोटाले में हाई कोर्ट ने CBI जांच के दिए आदेश

TAGGED:ChhattisgarhChhattisgarh High CourtNGO ScamTop_News
Byदानिश अनवर
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दानिश अनवर, द लेंस में जर्नलिस्‍ट के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्हें पत्रकारिता में करीब 13 वर्षों का अनुभव है। 2022 से दैनिक भास्‍कर में इन्‍वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग टीम में सीनियर रिपोर्टर के तौर पर काम किया है। इस दौरान स्‍पेशल इन्‍वेस्टिगेशन खबरें लिखीं। दैनिक भास्‍कर से पहले नवभारत, नईदुनिया, पत्रिका अखबार में 10 साल काम किया। इन सभी अखबारों में दानिश अनवर ने विभिन्न विषयों जैसे- क्राइम, पॉलिटिकल, एजुकेशन, स्‍पोर्ट्स, कल्‍चरल और स्‍पेशल इन्‍वेस्टिगेशन स्‍टोरीज कवर की हैं। दानिश को प्रिंट का अच्‍छा अनुभव है। वह सेंट्रल इंडिया के कई शहरों में काम कर चुके हैं।
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