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देश

Bihar SIR पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, 12वें दस्तावेज तौर पर आधार मान्‍य, योगेंद्र यादव ने बताया बड़ी जीत

अरुण पांडेय
अरुण पांडेय
Published: September 8, 2025 5:16 PM
Last updated: September 8, 2025 11:20 PM
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Bihar SIR
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नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (Bihar SIR) के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के तौर पर मान्यता दी जाएगी। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आधार कार्ड केवल निवास के प्रमाण के लिए है न कि नागरिकता साबित करने के लिए।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि वह बिहार में मतदाता पहचान के लिए आधार कार्ड को एक वैध दस्तावेज के रूप में विचार करे। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने बताया कि 7.24 करोड़ मतदाताओं में से 99.6 प्रतिशत ने पहले ही अपने दस्तावेज जमा कर दिए हैं।

पहले के आदेश में 65 लाख लोगों के लिए आधार कार्ड को स्वीकार करने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी याचिकाकर्ता ने यह साबित नहीं किया कि बड़ी संख्या में लोगों को गलत तरीके से मतदाता सूची से बाहर किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद चुनाव विश्लेषक योगेंद्र यादव ने एक्‍स पर पोस्‍ट करते हुए कहा कि आखिरकार दो महीने की कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वोटबंदी की साजि‍श (SIR) पर विराम लगाया। आज के आदेश में स्पष्ट कहा गया SIR में आधार को अब 12वां वैध दस्तावेज मानना होगा। इस एक फैसले ने बिहार ही नहीं, पूरे देश में करोड़ों लोगों का मताधिकार बचाया है।

आख़िरकार दो महीने की कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वोटबंदी की साज़िश (SIR) पर विराम लगाया।

आज के आदेश में स्पष्ट कहा गया—SIR में आधार को अब 12वाँ वैध दस्तावेज़ मानना होगा।

इस एक फ़ैसले ने बिहार ही नहीं, पूरे देश में करोड़ों लोगों का मताधिकार बचाया है।#RightToVote… pic.twitter.com/IbkrIsCWZo

— Yogendra Yadav (@_YogendraYadav) September 8, 2025

जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आधार कार्ड को 11 अन्य मान्य दस्तावेजों के समकक्ष माना जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि आधार की प्रामाणिकता की जांच की जा सकती है, लेकिन इसे नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह आदेश अवैध प्रवासियों को मतदाता सूची में शामिल करने की अनुमति देने के लिए नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि आधार कार्ड को 2016 के आधार अधिनियम के तहत जारी दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाए, जिसका उपयोग मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया में पहचान स्थापित करने के लिए किया जा सकता है।

यह भी देखें : बिहार चुनावी रंग: मंत्रियों को जनता ने दौड़ाया वहीं सत्ताधारी पार्टी के नजदीकी दबंग नेता हो रहे अदालत से बरी

TAGGED:Aadhar CardBihar SIRLatest_NewsSuprim Court
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