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छत्तीसगढ़

सड़कों पर पंडाल और स्वागत द्वार पर हाईकोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने कहा- अनुमति लेने की गाइडलाइंस लागू रहेगी

नितिन मिश्रा
नितिन मिश्रा
Byनितिन मिश्रा
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Published: July 21, 2025 8:50 PM
Last updated: July 21, 2025 8:59 PM
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Chhattisgarh High Court
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रायपुर। छत्तीसगढ़ में सड़कों पर त्योहारी सीजन में बिना अनुमति के पंडाल और स्वागत द्वार लगाकर सड़क जाम करने की याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। शासन की तरफ से कोर्ट से अतिरिक्त समय मांगा गया है।शासन की ओर से कहा गया कि नई गाइडलाइंस कई विभागों के सहयोग से बनाई जा रही है, जिसमें कुछ समय लगेगा। Highcourt on festive season

कोर्ट ने आदेशित किया कि जब तक नई गाइडलाइंस नहीं आ जाती तब तक वर्तमान में अनुमति लेने की गाइडलाइन्स लागू रहेगी। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु की बेंच में यह सुनवाई हुई है।

ये है वर्तमान में लागू गाइडलाइन्स

छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग द्वारा 22 अप्रैल 2022 को जारी किए गए आदेश के मुताबिक विभिन्न संस्थाओं संगठनों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि आयोजन के पूर्व जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति अनिवार्य रूप से प्राप्त करें। जिससे आम नागरिकों के आवागमन, बाजार व्यवस्था एवं सुरक्षा के उपाय करने तथा सुचारू रूप से प्रशासनिक व्यवस्था बनाई जा सके। आदेश में निजी, सार्वजनिक, धार्मिक, राजनीतिक अन्य संगठन अथवा संस्थाओं के द्वारा विभिन्न आयोजन, यथा धरना, जुलूस, रैली, प्रदर्शन, भूख हड़ताल, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि आयोजन जिसमें भीड़ आती हो उसके लिए कलेक्टर की अनुमति अनिवार्य है। जिसके तहत निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर घोषणा पत्र देना होगा।

अभी तक यह हो रहा था

याचिकाकर्ता रायपुर निवासी नितिन सिंघवी ने चर्चा में बताया की रायपुर शहर में वर्ष 2022, 2023, 2024 में गणेश और दुर्गा त्यौहार में लगे पंडालों के लिए ना तो कलेक्टर कार्यालय से अनुमति ली गई ना ही नगर पालिक निगम से। दोनों ही कार्यालयों ने उन्हें लिखित में बताया है कि इन तीनों वर्षों में गणेश पंडाल और दुर्गा पंडाल के लिए उनके द्वारा कोई भी अनुमति नहीं दी गई। त्योहारी सीजन के दौरान पूरे शहर में अव्यवस्था फैली रहती है। रायपुर की सकरी सडकों में, जहां पार्किंग की भी जगह नहीं मिलती, सड़क जाम कर, बिना अनुमति के विभिन्न आयोजन करे जाते हैं, जिससे आम नागरिकों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर उन्होंने माननीय न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की है।

TAGGED:ChhaattisgarhHighcourt on festive seasonTop_News
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