महासमुंद। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के बागबहरा थाने में गोली चलने से सनसनी फैल गई। गोली चलने की खबर जैसे ही फैली पूरे शहर में हड़कंप मच गया। थोड़ी देर बाद यह बात सामने आई कि गोली फर्श पर चली है, तब जाकर लोगों ने सुकून की सांस ली। हालांकि गोली चलने के केस में कांग्रेस नेता के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। हालांकि शाम को उन्हें जमानत मिल गई।
दरअसल कांग्रेस नेता अंकित बागबाहरा अपने 32 बोर पिस्टल के लाइसेंस की मियाद मार्च में खत्म हो गई थी। लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ, जिसके बाद पुलिस ने पिस्टल थाने में जमा करने का नोटिस जारी किया था। पिछली सरकार में पॉवरफुल नेता रहे अंकित बागबहरा थाना में पिस्टल जमा करने गए थे। इस दौरान उनके पिस्टल से फर्श पर गोली चल गई। गोली चलने से पुलिस कर्मियों और थाने में हड़कंप मच गया। घटना की जांच की जा रही है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रधान आरक्षक की रिपोर्ट पर अंकित बागबाहरा के खिलाफ BNS की धारा 125 और आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई। महासमुंद एसपी आशुतोष सिंह ने मीडिया को बताया कि पिस्टल के लाइसेंस की मियाद खत्म होने पर अंकित बागबाहरा को नाेटिस जारी किया गया था। इसी नोटिस के बाद वे पिस्टल जमा करने थाने आए थे।
बता दें कि पांच दिन पहले इसी थाने के सामने अंकित बागबहरा ने एक केस में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अनशन किया था। 8 मई को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद उन्होंने थाने में शिकायत की थी। इसके बाद उनके साथ अन्य घटनाएं हुईं, जिसके बाद वे थाने में शिकायत करते रहे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई और न ही हुई उनकी शिकायत पर एफआईआर हुई, जिसके बाद उन्होंने थाने में धरना दिया। धरना देकर वे एफआईआर की मांग कर रहे थे। अंकित ने बागबहरा के एसडीओपी कार्यालय में 9 मई, 13 मई और 26 मई को शिकायत की। इसके बाद 27 मई को एसपी से मिलकर शिकायत की, जिसके बाद एफआईआर नहीं हुई। इस पर ही अंकित बागबहरा धरना देने बैठे थे।
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