छत्तीसगढ़ कांग्रेस कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, कोयला घोटाला मामले में हैं आरोपी

Coal Scam

रायपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित कोयला घोटाला (Coal Scam) मामले में ACB/ EOW ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, नवनीत तिवारी, नारायण साहू और दिवेन्द्र डडसेना के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया है। इन सभी लोगों को ACB/ EOW ने सुनवाई के दौरान पेश होने कई बार नोटिस भेजा था। कोर्ट में पेश नहीं होने पर यह वारंट जारी किया गया है।

कोल घोटाला मामले में एसीबी, ईओडब्लू ने वर्ष 2024 में आईपीसी की धारा 420, 467,468,471 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7,7 ए के तहत अपराध दर्ज की है।

कोर्ट ने जारी किया वारंट

बुधवार को ईओडब्लू, एसीबी में दर्ज कोयला घोटाला मामले में नीरज शर्मा की विशेष अदालात ने घोटाले में आरोपी बनाए गए चार लोगों के खिलाफ बुधवार को बेमियादी गैर जमानती वारंट जारी किया है। इन लोगों को जांच एजेसी ने पूछताछ करने दो दर्जन से ज्यादा बार नोटिस जारी कर चुकी है। बावजूद इसके आरोपी बयान दर्ज कराने ईओडब्लू, एसीबी के सामने उपस्थित नहीं हुए।

दाउद इब्राहिम से जुड़े मामले का दिया गया हवाला

एसीबी, ईओडब्लू के वकील सिद्धार्थ सिंह ने भगोड़ा अपराधी दाउद इब्राहिम से जुड़े एक पुराने मामले का कोर्ट में उदाहरण पेश किया। उन्होंने कहा कि अन्वेषण के दौरान भी ऐसे वारंट जारी किए जा सकते हैं। इस पर अदालत ने सहमति जताते हुए चारों के खिलाफ गैरजमानती बेमियादी वारंट जारी कर दिया। लंबे समय से फरार चल रहे रामगोपाल अग्रवाल सहित चारों को अब अग्रिम जमानत जैसी कानूनी राहत मिलना मुश्किल होगा।

संपत्ति हो सकती है कुर्क

पूछताछ में सहयोग नहीं करने पर रामगोपाल जिन अन्य तीन के खिलाफ कोर्ट ने बेमियादी गैर जमानती वारंट जारी किया है। इन चारों के सरेंडर नहीं करने पर एसीबी, ईओडब्लू उनकी संपत्ति कुर्क करने कोर्ट में आवेदन पेश कर सकती है। ऐसे में चारों की परेशानी और बढ़ सकती है।

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