नई दिल्ली। भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों के वापसी की मियाद बढ़ा दी गई है। पहले गृह मंत्रालय ने कहा था कि 30 अप्रैल को वाघा-अटारी बॉर्डर बंद हो जाएगा, लेकिन अब फैसला बदल दिया गया है। नए नियम के तहत पाकिस्तानी नागरिक अटारी चेक पोस्ट के रास्ते पाकिस्तान जा सकते हैं, बशर्ते उनके पास सही अनुमति हो।
गृह मंत्रालय ने पुराने आदेश की समीक्षा के बाद आंशिक रूप से संशोधन करते हुए कहा है कि जब तक कोई नया निर्देश जारी नहीं होता, तब तक उचित मंजूरी प्राप्त पाकिस्तानी नागरिक इस मार्ग से पाकिस्तान जा सकते हैं। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह अनुमति अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी।
जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश जारी किया। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। इस घटना के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए और उन्हें तत्काल प्रभाव से देश छोड़ने का निर्देश दिया।
विदेश मंत्रालय ने 24 अप्रैल को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा था, “पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी मौजूदा वैध वीजा 27 अप्रैल से रद्द कर दिए जाएंगे। मेडिकल वीजा केवल 29 अप्रैल तक वैध होंगे। भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानी नागरिकों को संशोधित वीजा अवधि समाप्त होने से पहले देश छोड़ देना चाहिए।” केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा था कि वे अपने-अपने राज्यों में पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करें और उन्हें तत्काल वापस भेजें।
पिछले छह दिनों में 786 पाकिस्तानी नागरिक, जिनमें 55 राजनयिक और उनके स्टाफ शामिल हैं, वाघा-अटारी सीमा से भारत छोड़कर गए हैं। वहीं, 1,465 भारतीय नागरिक पाकिस्तान से भारत लौटे हैं।
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