[
The Lens
  • होम
  • लेंस रिपोर्ट
  • देश
  • दुनिया
  • छत्तीसगढ़
  • बिहार
  • आंदोलन की खबर
  • सरोकार
  • लेंस संपादकीय
    • Hindi
    • English
  • वीडियो
  • More
    • खेल
    • अन्‍य राज्‍य
    • धर्म
    • अर्थ
    • Podcast
Latest News
‘भूपेश है तो भरोसा है’ फेसबुक पेज से वायरल वीडियो पर FIR, भाजपा ने कहा – छत्तीसगढ़ में दंगा कराने की कोशिश
क्या DG कॉन्फ्रेंस तक मेजबान छत्तीसगढ़ को स्थायी डीजीपी मिल जाएंगे?
पाकिस्तान ने सलमान खान को आतंकवादी घोषित किया
राहुल, प्रियंका, खड़गे, भूपेश, खेड़ा, पटवारी समेत कई दलित नेता कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची में
महाराष्ट्र में सड़क पर उतरे वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता, RSS पर बैन लगाने की मांग
लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर AC बस में लगी भयानक आग, 70 यात्री बाल-बाल बचे
कांकेर में 21 माओवादियों ने किया सरेंडर
RTI के 20 साल, पारदर्शिता का हथियार अब हाशिए पर क्यों?
दिल्ली में 15.8 डिग्री पर रिकॉर्ड ठंड, बंगाल की खाड़ी में ‘मोंथा’ तूफान को लेकर अलर्ट जारी
करूर भगदड़ हादसा, CBI ने फिर दर्ज की FIR, विजय कल पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात
Font ResizerAa
The LensThe Lens
  • लेंस रिपोर्ट
  • देश
  • दुनिया
  • छत्तीसगढ़
  • बिहार
  • आंदोलन की खबर
  • सरोकार
  • लेंस संपादकीय
  • वीडियो
Search
  • होम
  • लेंस रिपोर्ट
  • देश
  • दुनिया
  • छत्तीसगढ़
  • बिहार
  • आंदोलन की खबर
  • सरोकार
  • लेंस संपादकीय
    • Hindi
    • English
  • वीडियो
  • More
    • खेल
    • अन्‍य राज्‍य
    • धर्म
    • अर्थ
    • Podcast
Follow US
© 2025 Rushvi Media LLP. All Rights Reserved.
अन्‍य राज्‍य

कर्नाटक : सरकारी जमीन पर नहीं लगेगी RSS शाखा, किसी भी निजी संगठन को अयोजन की अनुमति नहीं  

Lens News
Lens News
ByLens News
Follow:
Published: October 18, 2025 8:52 PM
Last updated: October 18, 2025 8:52 PM
Share
RSS BAN
SHARE
The Lens को अपना न्यूज सोर्स बनाएं

बेंगलुरु। कर्नाटक सरकार ने सरकारी जमीन पर बगैर अनुमति निजी आयोजन को प्रतिबंधित करने वाला आदेश लागू करने का फैसला किया है। इसके लिए राज्‍य सरकार एक विस्तृत सरकारी आदेश (जीओ) जारी करने की तैयारी में है।

सिद्धारमैया सरकार के इस फैसले को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की दैनिक गतिविधियों पर रोक लगाने की मंशा से जोड़कर देखा जा रहा है। क्‍योंकि कुछ दिन पहले ही कर्नाटक के ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री प्रियांक खड़गे ने मुख्‍यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिखकर इन गतिविधियों पर रोकने लगाने की मांग की थी।

Sri @BYVijayendra avare,

The problem with BJP is simple, the RSS feeds you alternate history on your WHATSAPP and none of you bother reading real history.

Let’s start with your party’s ideological godfather, Savarkar.

He didn’t call India a Motherland, he called it a… https://t.co/az5WY6zIKs

— Priyank Kharge / ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ (@PriyankKharge) October 12, 2025

देखें खबर : प्रियांक खड़गे ने क्‍यों कर दी RSS पर प्रतिबंध की मांग?

कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच के पाटिल ने कहा, “सरकार ने सार्वजनिक संपत्तियों, जिनमें शैक्षणिक संस्थानों की संपत्तियां भी शामिल हैं, उनके अनधिकृत उपयोग को रोकने और उनके इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए एक जीओ जारी करने का निर्णय लिया है।”

हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया कि यह नियम केवल आरएसएस पर ही नहीं, बल्कि सभी निजी संगठनों और संस्थाओं पर लागू होगा जो बिना पूर्व अनुमति के सरकारी जमीन का उपयोग करते हैं।

पाटिल ने पत्रकारों को बताया कि सरकार ने स्पष्टता प्रदान करने और कुछ नियम जोड़ने के लिए यह आदेश पारित करने का फैसला किया है। जब उनसे पूछा गया कि क्या यह निर्णय प्रियांक खड़गे के पत्र का परिणाम है, तो पाटिल ने स्पष्ट जवाब देने से बचते हुए कहा, “यह एक कारण हो सकता है। आपके अखबारों में छपी खबर भी एक कारण हो सकती है। इसके कई कारण हो सकते हैं।”

एक सरकारी दस्तावेज के अनुसार, “सरकारी स्कूल, कॉलेज, सहायता प्राप्त संस्थान, खेल के मैदान, सार्वजनिक सड़कें आदि नागरिकों के उपयोग के लिए हैं। पूरे राज्य में निजी संगठन बिना संबंधित विभाग की अनुमति के, और कई मामलों में बिना सूचना के, अपनी गतिविधियों, प्रचार, प्रशिक्षण आदि के लिए इन संपत्तियों का उपयोग कर रहे हैं। इसे अनधिकृत उपयोग माना जाता है और यह सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा है। इन संगठनों को पहले से अनुमति लेनी होगी।”

दस्तावेज में यह भी कहा गया है कि यदि कोई गतिविधि नागरिकों के लिए हानिकारक है या उस परिसर के प्राधिकरण की आकांक्षाओं के खिलाफ है, तो अनुमति अस्वीकार की जा सकती है।

वहीं इस फैसले पर बीजेपी के कोर्ट जाने की संभावनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रियांक ने कहा, “वे किस आधार पर कोर्ट जाएंगे? क्या हम बीजेपी, आरएसएस या किसी अन्य संगठन पर प्रतिबंध लगा रहे हैं? हम केवल सार्वजनिक स्थानों और सरकारी स्कूलों में प्रक्रिया को अधिसूचित कर रहे हैं।”

TAGGED:Karnataka government orderpriyank khargerssRSS banTop_News
Previous Article Pankaj Jha CM साय के मीडिया सलाहकार पंकज झा को मिला कैबिनेट मंत्री का दर्जा
Next Article Urban Naxal अर्बन नक्सल पर PM के बयान के बाद पूर्व CM का जवाब, पढ़िए क्यों कहा – नक्सलवाद की सबसे ज्यादा कीमत कांग्रेस ने चुकाई?
Lens poster

Popular Posts

छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में हीट वेव का अलर्ट, गर्मी का सितम 3 महीने बाद होगा खत्म

रायपुर। मार्च महीने की शुरुआत से ही गर्मी का सितम महसूस किया जा रहा है।…

By नितिन मिश्रा

मध्यप्रदेश में कुएं में जा गिरी वैन, 12 लोगों की मौत, बचाने उतरे युवक की भी गई जान

भोपाल। मध्य प्रदेश के मंदसौर में रविवार को बाइक से टकराकर एक वैन कुएं में…

By Lens News Network

बीजापुर में पंचायत कर्मी से SDOP की मारपीट के खिलाफ कर्मचारी धरने पर, कल निकालेंगे न्याय यात्रा

लेंस ब्यूरो। बस्तर बीते दस दिनों से बीजापुर जिले के सभी पंचायत कर्मी धरने पर…

By Lens News

You Might Also Like

Raipur Airport
छत्तीसगढ़

रायपुर एयरपोर्ट में बिजली गिरने से 5 फ्लाइट डायवर्ट, दिल्ली से आई फ्लाइट दिल्ली वापस गई, सांसद विजय बघेल भी फंसे

By Lens News
President Droupadi Murmu
देश

PM मोदी और अमित शाह राष्ट्रपति मुर्मू से अलग-अलग मिले, चर्चाओं का बाजार गर्म

By आवेश तिवारी
छत्तीसगढ़

कांकेर सांसद भोजराज नाग को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, चुनाव याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी

By पूनम ऋतु सेन
Tablighi Jamat
देश

तब्लीगी जमात से जुड़े 70 भारतीयों पर कोविड फैलाने के आरोप खारिज, हाईकोर्ट ने किए 16 एफआईआर रद्द

By आवेश तिवारी

© 2025 Rushvi Media LLP. 

Facebook X-twitter Youtube Instagram
  • The Lens.in के बारे में
  • The Lens.in से संपर्क करें
  • Support Us
Lens White Logo
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?