रायपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने करीब तीन हफ्ते पहले पुलिस मुठभेड़ में मारे गए कट्टा रामचंद्र रेड्डी के संबंध में लगी याचिका में बड़ा फैसला सुनाया है। इस नक्सली एनकाउंटर केस में राज्य सरकार की बड़ी जीत मानी जा रही है। हाई कोर्ट ने इस एनकाउंटर की एसआईटी जांच से इंकार कर दिया है।
मुठभेड़ में मारे गए नक्सली कमांड रामचंद्र के बेटे राजा चंद्र ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। हाई कोर्ट ने कहा है कि फोर्स ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय गाइड लाइन के अनुसार ही कार्रवाई की है।
इस याचिका में 15 अक्टूबर को दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। इसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज कोर्ट ने फैसला सुनाया।
22 सितंबर 2025 की मुठभेड़ में नारायणपुर के अबूझमाड़ इलाके में छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा पर सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में केंद्रीय समिति के सदस्य राजू दादा उर्फ कट्टा रामचंद्र रेड्डी और कोसा दादा उर्फ कादरी सत्यनारायण रेड्डी मारे गए। इन दोनों पर छत्तीसगढ़ राज्य में 40-40 लाख रुपये का इनाम घोषित था।
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