रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बार लाइसेंस की अवहेलना पर 7 क्लब, बार और पब के लाइसेंस सस्पेंड करने के बाद अब आबकारी विभाग ने आगे बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। प्रदेश भर के बार, पब और होटलों में नियमों का उल्लंघन करने पर अब लाइसेंस रद्द होगा। आबकारी आयुक्त आर संगीता ने प्रदेशभर के बार संचालकों की बैठक लेकर यह अल्टीमेटम दिया है।
आबकारी आयुक्त आर. संगीता ने बार संचालकों को स्पष्ट कहा कि रात 12 बजे के बाद अगर कहीं भी बार खुला मिलेगा, तो उसे सील किया जाएगा। इसके अलावा अफसरों को भी हिदायत दी है कि अगर अफसर लापरवाही करेंगे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
बैठक में छत्तीसगढ़ होटल एंड रेस्टारेंट एसोसिएशन के प्रदेश भर से 55 से ज्यादा कारोबारी पहुंचे थे। बैठक में बार के समय, सुरक्षा और संदिग्ध गतिविधियां होने पर पुलिस–आबकारी के माध्यम से कार्रवाई कराने की बाते कही गई है।
आयुक्त ने बताया कि पहली बार नियम तोड़ने पर लाइसेंस 3 दिन के लिए निलंबित किया गया है। दूसरी बार 5 दिन, तीसरी बार 7 दिन के लिए सस्पेंड किया जाएगा। अगर चौथी बार नियम तोड़ा जाता है तो लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाएगा।
आबकारी आयुक्त ने कहा है कि सिर्फ संचालक ही नहीं, बल्कि जिन अधिकारियों के क्षेत्र में नियम तोड़े जाएंगे, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी।
दरअसल, देर रात तक शराब पिलाने वाले 7 क्लब, बार, रेस्टोरेंट और पबों का लाइसेंस रायपुर कलेक्टर ने3 दिन के लिए सस्पेंड किया था। सोमवार को कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने इसका आदेश निकाला था। 30 सितंबर से 3 अक्टूबर के लिए यह लाइसेंस सस्पेंड किए गए।
पुलिस के प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर ने एफएल-4 (ए) लाइसेंस वाले क्लब जुनेजा वेंचर्स (मोका), एफएल-3 (ए) लाइसेंस वाले रेस्टोरेंट बार रॉयल रीट्रिट (आईपी क्लब), एफएल-3 लाइसेंस वाले होटल बार शीतल इंटरनेशनल (जूक क्लब), होटल बार मिलानो फुड कंपनी (ओटीआर), होटल बार सेमरॉक ग्लोबल सेरीखेड़ी और एफएल-2 (ए) लाइसेंस वाले रेस्टोरेंट बार हाईपर क्लब और सिमर्स बार का लाइसेंस सस्पेंड किया है।
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