रायपुर। गोदावरी पॉवर एंड इस्पात लिमिटेड (Godawari Plant Accident) के पैलेट प्लांट में गंभीर दुर्घटना होने के बाद औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए प्लांट के सभी प्रोडक्शन और मेंटेनेंस के काम को रोक दिया है। यह निर्णय कारखाने में 26 सितंबर को फर्नेस चेम्बर में कास्टेबल वाल गिरने से 6 कर्मचारियों की मौत और 6 अन्य के घायल होने के बाद लिया गया है।
विभाग का यह आदेश तक तक लागू रहेगा जब तक कंपनी सुरक्षा संबंधी सभी उपाय पूरे नहीं कर लेती।
26 सितंबर को गोदावरी पॉवर एंड इस्पात लिमिटेड के सिलतरा स्थित पैलेट प्लांट में ट्रेवलिंग ग्रेट बिल्डिंग के फर्नेस चेम्बर PM-02 में अचानक कास्टेबल वाल और एक्रेशन गिर गया, जिससे ये दुर्घटना हुई। इस दुर्घटना में 6 कर्मचारियों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए।
विभाग ने कारखाने के पैलेट प्लांट में विनिर्माण और मेंटेनेंस के कामों को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है। यह कार्रवाई कारखाना अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के उल्लंघन और कारखाने में हुई गंभीर दुर्घटना के मद्देनजर की गई है।
जब तक कारखाना प्रबंधन सुरक्षा संबंधी सभी आवश्यक उपाय और व्यवस्थाएं पूर्ण नहीं कर लेता, तब तक पैलेट प्लांट का संचालन बंद रखा जाएगा।
घटना के बाद कारखाना प्रबंधन ने मृत श्रमिकों के आश्रितों को 46 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की है। प्रत्येक मृतक परिवार के एक सदस्य को योग्यतानुसार स्थायी रोजगार उपलब्ध कराने की बात भी कही गई है। हालांकि घायलों को किसी भी तरह मुआवजे का ऐलान नहीं किया गया है। कंपनी ने घटना की गहन जांच के लिए एक आंतरिक समिति भी गठित की है।
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