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छत्तीसगढ़

चैतन्य बघेल को फिर से ED ने 5 दिन की रिमांड पर लिया, कुछ नए तथ्य मिले, जिसके बाद एजेंसी फिर करेगी पूछताछ

दानिश अनवर
Last updated: August 19, 2025 7:01 pm
दानिश अनवर
Byदानिश अनवर
Journalist
दानिश अनवर, द लेंस में जर्नलिस्‍ट के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्हें पत्रकारिता में करीब 13 वर्षों का अनुभव है। 2022 से दैनिक भास्‍कर...
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Chaitanya Baghel
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रायपुर। शराब घोटाले केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक महीने पहले गिरफ्तार किए गए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को कोर्ट ने एक बार फिर से प्रवर्तन निदेशालय (ED) की रिमांड पर सौंप दिया है। 5 दिन तक चैतन्य बघेल ईडी की रिमांड पर रहेंगे। वहां ईडी कुछ नए तथ्यों के आधार पर चैतन्य से पूछताछ करेगी। ईडी ने चैतन्य को फिर से रिमांड पर लेने का आवेदन सोमवार को तब लगाया था, जब चैतन्य की जुडिशल रिमांड खत्म होने पर उसे कोर्ट में पेश किया गया था।

ईडी कोर्ट में यह आवेदन लगा था लेकिन सोमवार को इस पर फैसला नहीं हुई। इसलिए जज ने एक दिन की जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया था। उन्हें मंगलवार को दोबारा कोर्ट में पेश किया गया, जहां ईडी की रिमांड पर फैसला हुआ। ईडी ने अपनी जांच के सिलसिले में चैतन्य बघेल की 5 दिन की रिमांड मांगी थी, जिसका चैतन्य बघेल के वकील ने विरोध किया।

मिली जानकारी के अनुसार चैतन्य बघेल की रिमांड मांगते हुए ईडी की तरफ से कहा गया कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस की जांच में कुछ नई जानकारी मिली है, जिसके संबंध में चैतन्य से पूछताछ करनी है। इसलिए ईडी को रिमांड दी जाए। इस पर कोर्ट ने मंगलवार को फैसला लेने की बात कही। कोर्ट ने फिलहाल एक दिन की जुडिशल रिमांड पर चैतन्य को जेल भेज दिया। मंगलवार को दोबारा इस पर सुनवाई होगी, जिसके बाद ईडी की रिमांड पर फैसला लिया जाएगा।

ईडी ने चैतन्य को एक महीने पहले उनके जन्मदिन के दिन भिलाई स्थित घर से गिरफ्तार किया था। तब गिरफ्तारी के बाद ईडी सीधे कोर्ट लेकर पहुंची थी। वहां से ईडी को चैतन्य बघेल की 5 दिन की रिमांड मिली थी। 5 दिन के बाद यानी कि 22 जुलाई को ईडी ने चैतन्य को कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद से चैतन्य लगातार जुडिशल रिमांड पर जेल में ही हैं।

इस बीच चैतन्य बघेल की तरफ से गिरफ्तारी को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी, जिसे सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका लगाने के लिए कहा था।

इसके बाद चैतन्य बघेल की ओर से छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है। इस याचिका में चैतन्य बघेल को गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। 5 अगस्त को दायर की गई याचिका पर जस्टिस अरविंद वर्मा की बेंच में 12 अगस्त को सुनवाई हुई। ईडी की ओर से जवाब देने के लिए समय मांगा गया है, जिसके चलते अगले दो हफ्तों के लिए सुनवाई टल गई है। 26 अगस्त तक ईडी को चैतन्य की गिरफ्तारी पर जवाब पेश करेगी।

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Byदानिश अनवर
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दानिश अनवर, द लेंस में जर्नलिस्‍ट के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्हें पत्रकारिता में करीब 13 वर्षों का अनुभव है। 2022 से दैनिक भास्‍कर में इन्‍वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग टीम में सीनियर रिपोर्टर के तौर पर काम किया है। इस दौरान स्‍पेशल इन्‍वेस्टिगेशन खबरें लिखीं। दैनिक भास्‍कर से पहले नवभारत, नईदुनिया, पत्रिका अखबार में 10 साल काम किया। इन सभी अखबारों में दानिश अनवर ने विभिन्न विषयों जैसे- क्राइम, पॉलिटिकल, एजुकेशन, स्‍पोर्ट्स, कल्‍चरल और स्‍पेशल इन्‍वेस्टिगेशन स्‍टोरीज कवर की हैं। दानिश को प्रिंट का अच्‍छा अनुभव है। वह सेंट्रल इंडिया के कई शहरों में काम कर चुके हैं।
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