नेशनल ब्यूरो। मुंबई
मुंबई की एक उपभोक्ता अदालत ने गुड डे बिस्किट वाली ब्रिटानिया कंपनी को एक महिला को 1.5 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। उक्त महिला ने गुड डे के पैकेट में जिंदा कीड़ा मिलने पर केस दायर किया था।
दक्षिण मुंबई जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने 27 जून को अपने आदेश में ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड और चर्चगेट स्थित केमिस्ट शॉप को महिला को हुई मानसिक पीड़ा, उत्पीड़न और शारीरिक परेशानी के लिए संयुक्त रूप से मुआवजा और मुकदमे की लागत के रूप में 25,000 रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया है। महिला ने यहीं से 2019 में बिस्कुट का पैकेट खरीदा था।
आयोग ने कहा, “दूषित बिस्कुट की बिक्री उपभोक्ता विश्वास और खाद्य सुरक्षा कानूनों और उपभोक्ता संरक्षण कानूनों के तहत वैधानिक कर्तव्यों का गंभीर उल्लंघन है।” मीरा रोड निवासी महिला ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत आयोग से शिकायत की थी कि उसने चर्चगेट स्टेशन स्थित केमिस्ट की दुकान से गुड डे बिस्कुट का एक पैकेट खरीदा था।
महिला ने आयोग को बताया कि कुछ बिस्किट खाने के बाद उसे एक बिस्किट में जिंदा कीड़ा मिला, जिससे उसे मतली, उल्टी और मानसिक परेशानी होने लगी। उसने बिस्किट को सुरक्षित रख लिया और बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) की म्यूनिसिपल फूड लेबोरेटरी से संपर्क किया, जिसने अगस्त 2019 में एक रिपोर्ट में बाहरी पदार्थ की मौजूदगी की पुष्टि की।