रायपुर। छत्तीसगढ़ के डीएमएफ घोटाला मामले में आरोपियों की रिमांड खत्म होने पर कोर्ट में पेश किया गया। एसीबी– ईओडब्ल्यू कोर्ट ने सभी आरोपियों को 19 मार्च तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। डीएमएफ घोटाला मामले में निलंबित आईएएस रानू साहू, सौम्या चौरसिया, माया वॉरियर, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, दीपक दुआरी और मनोज द्विवेदी को कोर्ट में पेश किया गया था। ईओडब्ल्यू ने सभी आरोपियों की डीएमएफ घोटाले में गिरफ्तारी की है।
न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल
एसीबी– ईओडब्ल्यू कोर्ट ने सोमवार को आरोपियों को एक दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा था। आज आरोपियों की रिमांड खत्म हुई, इसके बाद सभी को कोर्ट में पेश किया गया। बचाव पक्ष ने सुनवाई के दौरान दलील रखी कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी में दर्ज डीएमएफ मामले में जमानत दे दी है, केस चलाकर अभियुक्तों को परेशान किया जा रहा है। वहीं ईओडब्ल्यू ने अपनी ओर से आरोपियों की 9 दिनों न्यायिक रिमांड की मांग की थी। कोर्ट ने ईओडब्ल्यू की मांग को स्वीकार करते हुए आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा है।
सौम्या चौरसिया ने लगाई जमानत याचिक
निलंबित आईएएस सौम्या चौरसिया ने ईओडब्ल्यू में दर्ज डीएमएफ घोटाला मामले में जमानत याचिका लगाई है। 17 मार्च को ईओडब्ल्यू की स्पेशल कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई होगी।
क्या है डीएमएफ घोटाला
डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड घोटाला मामले में ईडी की रिपोर्ट के आधार पर ईओडब्ल्यू ने धारा 120 बी 420 के तहत केस दर्ज किया है। कोरबा के डीएमएफ फंड से अलग-अलग टेंडर आवंटन में बड़े पैमाने पर आर्थिक अनियमितता मिली है। टेंडर भरने वालों को अवैध लाभ पहुंचाया गया। साथ एनजीओ बनाकर 42 प्रतिशत तक कमीशन अधिकारियों को मिला था। ईडी ने इस मामले में कई जगहों पर छापेमार कार्रवाई की थी। अब ईओडब्ल्यू पूरे मामले की जांच कर रही है।