15 फरवरी को भगदड़ में 18 लोगों की हुई थी मौत, नैतिक मानदंडों और आईटी पॉलिसी का हवाला देते हुए भेजा नोटिस
नई दिल्ली। रेल मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी को हुई भगदड़ से जुड़े 285 सोशल मीडिया लिंक हटाने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि भगदड़ की इस घटना में 18 लोगों की मौत हो गई थी।
रेल मंत्रालय ने 17 फरवरी को एक्स को नोटिस जारी कर कहा कि ऐसे वीडियो साझा करना नैतिकता के खिलाफ है और यह एक्स की कंटेंट नीति का भी उल्लंघन करता है। इससे कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की आशंका भी जताई गई है।
नोटिस में यह भी कहा गया कि वर्तमान में ट्रेनों में भारी भीड़ को देखते हुए इस तरह की सामग्री भारतीय रेलवे के संचालन को प्रभावित कर सकती है। इसलिए एक्स को 36 घंटे के भीतर प्रमुख समाचार नेटवर्क समेत कई अकाउंट्स से यह पोस्ट हटाने का निर्देश दिया गया है।
रेलवे ने एक आधिकारिक पत्र में नैतिक मानदंडों और आईटी पॉलिसी का हवाला देते हुए एक्स से उन वीडियो को हटाने का अनुरोध किया है, जिनमें शव और बेहोश यात्री नजर आ रहे हैं। मंत्रालय ने एक्स को 36 घंटे के भीतर ऐसे वीडियो हटाने का निर्देश दिया है। हालांकि अभी तक एक्स की ओर से रेलवे मंत्रालय के पत्र पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
गौरतलब है कि पिछले साल दिसंबर में रेल मंत्रालय ने सूचना एवं प्रचार (रेलवे बोर्ड) के कार्यकारी निदेशक को आईटी अधिनियम की धारा 79(3)(बी) के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सीधे नोटिस जारी करने का अधिकार दिया था।
यह पहली बार नहीं है जब मंत्रालय ने इस अधिकार का इस्तेमाल किया है। जनवरी में भी यूट्यूब और इंस्टाग्राम को ऐसे ही नोटिस भेजे गए थे, जिसमें भ्रामक और भड़काऊ सामग्री हटाने की मांग की गई थी। इसके बाद मेटा ने पुष्टि की कि उसने कानूनी अनुरोध के तहत कार्रवाई की थी।