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तो ऐसी स्थिति में बे‍टी नहीं होगी पिता की संपत्ति की हकदार, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

बिलासपुर। यदि पिता की मृत्यु 1956 से पहले हुई हो, तो बेटी संपत्ति में हिस्सा नहीं मांग सकती।…