नेशनल ब्यूरो। नई दिल्ली
उच्चतम न्यायालय ने आज केरल सरकार द्वारा दायर एक याचिका पर भारत के चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया, जिसमें स्थानीय निकाय चुनावों के पूरा होने तक केरल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को स्थगित करने की मांग की गई है।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई 26 नवंबर तक स्थगित करने पर सहमति जताई। राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पेश हुए।
राज्य की याचिका के साथ, पीठ ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के महासचिव पीके कुन्हालीकुट्टी, केपीसीसी अध्यक्ष सनी जोसेफ और सीपीआई(एम) सचिव एमवी गोविंदन मास्टर द्वारा दायर याचिकाओं पर भी नोटिस जारी किया। सीपीआई(एम) सचिव की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार और आईयूएमएल की ओर से अधिवक्ता हारिस बीरन उपस्थित हुए।
केरल सरकार की याचिका में एसआईआर अधिसूचना को चुनौती नहीं दी गई है, बल्कि केवल प्रक्रिया को स्थगित करने की मांग की गई है। राज्य ने पहले स्थानीय निकाय चुनावों तक एसआईआर प्रक्रिया को स्थगित करने के लिए केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
हालांकि, केरल उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और सुझाव दिया कि राज्य सर्वोच्च न्यायालय जाए, जो एसआईआर से संबंधित मामलों पर विचार कर रहा है।

