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देश

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फ्रूटी को फलों का रस न मानने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का दखल

आवेश तिवारी
आवेश तिवारी
Published: November 20, 2025 10:22 PM
Last updated: November 20, 2025 10:23 PM
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Chhattisgarh High Court
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नेशनल ब्यूरो। नई दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती देने की अनुमति दे दी है, जिसमें छत्तीसगढ़ प्रवेश कर अधिनियम, 1976 के तहत “फ्रूटी” को फल उत्पाद के बजाय गैर-मादक पेय के रूप में वर्गीकृत किया गया था। न्यायालय ने मेसर्स पार्ले एग्रो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें “फ्रूटी” को गैर-अल्कोहल पेय के रूप में वर्गीकृत करने को बरकरार रखा गया था।

अपीलकर्ता, मेसर्स पार्ले एग्रो प्राइवेट लिमिटेड ने उच्च न्यायालय में यह तर्क देते हुए याचिका दायर की थी कि “फ्रूटी” एक फल उत्पाद है और इसलिए इसे अवशिष्ट प्रविष्टि के अंतर्गत आना चाहिए, न कि छत्तीसगढ़ प्रवेश कर अधिनियम, 1976के अंतर्गत, जो गैर-मादक पेय और पेय पदार्थों को नियंत्रित करती है। उन्होंने तर्क दिया कि “फ्रूटी” की पहचान फलों से हुई है और इसे किसी अन्य मूल या प्रकृति के पेय पदार्थों की प्रविष्टि में शामिल नहीं किया जा सकता। उच्च न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया और कहा कि छत्तीसगढ़ प्रवेश कर अधिनियम 14 फल-आधारित पेय पदार्थों को पर्याप्त रूप से कवर करती है, और यह निर्णय दिया कि कर उद्देश्यों के लिए “फ्रूटी” एक गैर-मादक पेय है। खंडपीठ के समक्ष अपील ने एकल न्यायाधीश के दृष्टिकोण की पुष्टि की और पारले एग्रो के इस तर्क को खारिज कर दिया कि उत्पाद को केवल फल उत्पाद के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 2018 में फैसला सुनाया कि अपील में कोई दम नहीं है, इसलिए इसे खारिज कर दिया गया, तथा कहा कि “फ्रूटी” पर गैर-अल्कोहल पेय पदार्थों पर लागू दर से कर लगाया जाना चाहिए। इस नतीजे से व्यथित होकर, पारले एग्रो ने सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की अनुमति प्रदान की और अपील की अंतिम सुनवाई 11 मार्च 2026 के लिए सूचीबद्ध की।

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