रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के अखिल भारतीय सेवाओं (आईएएस, आईपीएस, आईएफएस) के अधिकारियों को केंद्र सरकार की दरों के अनुसार महंगाई भत्ते (DA increased in Chhattisgarh) का लाभ देने का आदेश जारी किया है। यह बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा। सरकार के इस निर्णय से राज्य में कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को केंद्र के समान डीए का लाभ मिलेगा।
सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश्हा में कहा गया है कि केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुरूप अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों को संशोधित दरों पर डीए दिया जाएगा।
आदेश के तहत 1 जुलाई 2025 से महंगाई भत्ता 55% से बढ़ाकर 58% मिलेगा। संशोधित डीए का भुगतान आगामी माह के वेतन से किया जाएगा। महंगाई भत्ते की गणना केवल वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित मूल वेतन पर की जाएगी। इसके अलावा डीए पर कोई भत्ता, ओवरटाइम या अन्य भुगतान देय नहीं होगा।
यह आदेश सामान्य प्रशासन विभााग के अपर सचिव मनोज कुमार जायसवाल ने जारी किया है। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि डीए वृद्धि से संबंधित समायोजन और भुगतान की जिम्मेदारी विभागीय अधिकारियों की होगी।
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