रायपुर। देर रात तक शराब पिलाने वाले 7 क्लब, बार, रेस्टोरेंट और पबों का लाइसेंस 4 दिन के लिए कलेक्टर ने सस्पेंड कर दिया है। सोमवार को कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने इसका आदेश निकाला है। 30 सितंबर से 3 अक्टूबर के लिए यह लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं। 4 अक्टूबर से लाइसेंस फिर से बहाल हो जाएगा।
2 अक्टूबर को ड्राई डे होने की वजह से इन प्रतिष्ठानों को सिर्फ 3 दिन निलंबन झेलना होगा। अपने आदेश में कलेक्टर ने लिखा है कि लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन और कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं। यह कार्रवाई पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर की गई है।
13 सितंबर को न्यूड पार्टी के नाम से मचे हड़कंप के बाद पुलिस ने शराब परोसने वाले सभी क्लब, बार, रेस्टोरेंट और पबों में दबिश दी थी, जिसमें पाया था कि रात 12 बजे के बाद भी इन 7 प्रतिष्ठानों में शराब परोसी जा रही थी। इस पर पुलिस ने लाइसेंस सस्पेंड करने का प्रतिवेदन बनाकर कलेक्टर को दिया था।
पुलिस के प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर ने एफएल-4 (ए) लाइसेंस वाले क्लब जुनेजा वेंचर्स (मोका), एफएल-3 (ए) लाइसेंस वाले रेस्टोरेंट बार रॉयल रीट्रिट (आईपी क्लब), एफएल-3 लाइसेंस वाले होटल बार शीतल इंटरनेशनल (जूक क्लब), होटल बार मिलानो फुड कंपनी (ओटीआर), होटल बार सेमरॉक ग्लोबल सेरीखेड़ी और एफएल-2 (ए) लाइसेंस वाले रेस्टोरेंट बार हाईपर क्लब और सिमर्स बार का लाइसेंस सस्पेंड किया है।
इस निलंबन के साथ ही कलेक्टर ने यह सख्त आदेश दिया है कि दोबारा लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस पूरी तरह बर्खास्त कर दिया जाएगा।