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देश

नहीं रहे एडीआर के संस्थापक और निष्पक्ष चुनावों की लड़ाई लड़ने वाले जगदीप एस छोकर

आवेश तिवारी
आवेश तिवारी
Published: September 12, 2025 12:15 PM
Last updated: September 12, 2025 12:15 PM
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Jagdeep Chhokar
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ADR JAGDEEP S : एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) के सह-संस्थापक जगदीप एस छोकर का 81 वर्ष की आयु में दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। आईआईएम अहमदाबाद में पूर्व प्रोफेसर और प्रभारी निदेशक रहे छोकर ने अपने जीवन के अंतिम 25 वर्ष स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए अभियान चलाने में समर्पित कर दिए।

चुनावी और राजनीतिक सुधारों के प्रबल समर्थक जगदीप एस छोकर का शुक्रवार, 12 सितंबर को दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह 81 वर्ष के थे।

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) के संस्थापक सदस्य, जगदीप भारतीय राजनीति में पारदर्शिता के प्रबल समर्थक थे, खासकर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए अपने अभियानों के माध्यम से। एडीआर द्वारा संचालित एक कानूनी लड़ाई, जिसमें वे प्रमुख याचिकाकर्ताओं में से एक थे, के परिणामस्वरूप सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित कर दिया।

जगदीप ने अपने करियर की शुरुआत भारतीय रेलवे में मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में की थी। बाद में वे भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद में प्रोफेसर, डीन और प्रभारी निदेशक बने। सेवानिवृत्ति के बाद, उन्होंने खुद को पूरी तरह से लोकतंत्र के लिए सक्रियता में समर्पित कर दिया, और अपनी अंतिम सांस तक 25 वर्षों तक इस प्रतिबद्धता को कायम रखा।

उनके परिवार के करीबी सूत्रों के अनुसार, जगदीप को सुबह 3.30 बजे दिल का दौरा पड़ा। गिरने से कंधे में फ्रैक्चर का इलाज चल रहा था और ठीक होने के दौरान उनके फेफड़ों में संक्रमण भी हो गया था।जगदीप ने अपने आईआईएम सहयोगी त्रिलोचन शास्त्री के माध्यम से सक्रियता में कदम रखा, जिनके द्वारा अहमदाबाद से 1999 के लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच से पारदर्शिता के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्न उठे थे।

उस समय, उम्मीदवारों को केवल नाम, पता, मतदाता पंजीकरण संख्या और पिता या पति का नाम जैसी बुनियादी जानकारी देनी होती थी। जगदीप और शास्त्री सहित शिक्षाविदों ने मांग की कि मतदाताओं को सूचित चुनाव करने के लिए अधिक जानकारी दी जाए। इस अभियान के परिणामस्वरूप एडीआर का गठन हुआ। उनकी याचिका पर कार्रवाई करते हुए, नवंबर 2000 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अपनी शैक्षिक योग्यता, आय और आपराधिक रिकॉर्ड सहित अपनी जानकारी का खुलासा करते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत करने का आदेश दिया।

जब केंद्र सरकार ने अपील की, तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को हाई कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए दो महीने का समय दिया। इस कदम का राजनेताओं ने एकमत से विरोध किया और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन की मांग की। सरकार ने तो लोकसभा के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद एक अध्यादेश जारी करने का भी फैसला किया। एडीआर ने अंततः सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसने मार्च 2003 में इस संशोधन को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया।
जगदीप जी अस्सी की उम्र में भी अथक परिश्रम करते रहे और चुनावी बॉन्ड के खिलाफ और मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए अपना अभियान जारी रखा। उन्होंने बिहार में विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण पर भी चिंता जताई और चेतावनी दी कि इससे नागरिकों को मताधिकार से वंचित होना पड़ सकता है।

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