[
The Lens
  • होम
  • लेंस रिपोर्ट
  • देश
  • दुनिया
  • छत्तीसगढ़
  • बिहार
  • आंदोलन की खबर
  • सरोकार
  • लेंस संपादकीय
    • Hindi
    • English
  • वीडियो
  • More
    • खेल
    • अन्‍य राज्‍य
    • धर्म
    • अर्थ
    • Podcast
Latest News
अमित शाह को बस्तर में आई बाढ़ से लेकर पिछले महीने चले एंटी नक्सल ऑपरेशन की CM साय ने दी रिपोर्ट
रायपुर के बेबीलॉन टावर में आग, सभी फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला
बस्तर बाढ़ पर PCC चीफ बैज ने सरकार को घेरा, कहा – सब कुछ तबाह हो गया और सरकार फटी साड़ियां दे रही
DURG NUN CASE की पीड़ितों ने क्यों कहा – ‘हमें न्याय की उम्मीद नहीं’?
मां… अब 4 सितंबर को बीजेपी का बिहार बंद
PM MODI-RSS कार्टून विवाद में हेमंत मालवीय को अग्रिम जमानत
मराठा आरक्षण आंदोलन: जरांगे का ऐलान-‘सरकारी आदेश लाइए, खत्म कर देंगे आंदोलन, उड़ाएंगे गुलाल’
जिस पहाड़ी में कालीदास ने रची मेघदूत, उस पहाड़ी में क्यों पड़ रहीं दरारें?
दो वोटर आईडी मामले में पवन खेड़ा को चुनाव आयोग का नोटिस
दिल्‍ली दंगा: उमर और शरजील समेत 9 की जमानत खारिज
Font ResizerAa
The LensThe Lens
  • लेंस रिपोर्ट
  • देश
  • दुनिया
  • छत्तीसगढ़
  • बिहार
  • आंदोलन की खबर
  • सरोकार
  • लेंस संपादकीय
  • वीडियो
Search
  • होम
  • लेंस रिपोर्ट
  • देश
  • दुनिया
  • छत्तीसगढ़
  • बिहार
  • आंदोलन की खबर
  • सरोकार
  • लेंस संपादकीय
    • Hindi
    • English
  • वीडियो
  • More
    • खेल
    • अन्‍य राज्‍य
    • धर्म
    • अर्थ
    • Podcast
Follow US
© 2025 Rushvi Media LLP. All Rights Reserved.
देश

दिल्‍ली दंगा: उमर और शरजील समेत 9 की जमानत खारिज

अरुण पांडेय
Last updated: September 2, 2025 7:11 pm
अरुण पांडेय
Share
Delhi riots
SHARE

नई दिल्‍ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम, खालिद सैफी, तस्लीम अहमद सहित नौ आरोपियों की जमानत अर्जियों को ठुकरा दिया है। इस निर्णय के बाद बचाव पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की बात कही है।

न्यायमूर्ति नवीन चावला और शैलेंद्र कौर की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने 9 जुलाई को अपना निर्णय सुरक्षित रखा था। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने इन अर्जियों का पुरजोर विरोध करते हुए तर्क दिया कि ये दंगे स्वतःस्फूर्त नहीं थे, बल्कि एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा थे।

फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से अधिक घायल हुए थे। ये दंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के विरोध प्रदर्शनों के दौरान भड़के थे।

दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने व्हाट्सएप समूहों, भाषणों और बैठकों के माध्यम से साजिश रची ताकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान देश की छवि को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खराब किया जा सके।

मंगलवार को खंडपीठ ने जमानत याचिकाओं को अस्वीकार कर दिया। दिल्ली पुलिस ने इन दंगों के पीछे साजिश का मास्टरमाइंड होने का आरोप उमर खालिद और शरजील इमाम पर लगाया था, जिनके खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया।

अन्य आरोपियों, जैसे अतहर खान, मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और शादाब अहमद ने भी जमानत की मांग की थी। उनके वकीलों ने लंबी हिरासत अवधि (पांच साल से अधिक), मुकदमे में देरी (आरोपपत्र तक नहीं बन सका) और अन्य सह-आरोपियों (जैसे देवांगना कालिता, नताशा नरवाल) को जमानत मिलने का तर्क दिया।

उमर खालिद के वकील त्रिदीप पैस ने कहा कि व्हाट्सएप ग्रुप में होना या संदेश न भेजना अपराध नहीं है। खालिद सैफी की वकील रेबेका जॉन ने यूएपीए के दुरुपयोग पर सवाल उठाए। हालांकि, अदालत ने पुलिस के तर्कों को स्वीकार करते हुए कहा कि भाषणों और बैठकों ने डर का माहौल बनाया, जो सीएए, एनआरसी, बाबरी मस्जिद, ट्रिपल तलाक और कश्मीर जैसे मुद्दों से जुड़ा था।

अभियोजन पक्ष का तर्क

जुलाई की सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि राष्ट्र के खिलाफ साजिश करने वालों को सजा या बरी होने तक जेल में रहना चाहिए। ये दंगे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े यूएपीए के मामले हैं, जहां लंबी हिरासत जमानत का आधार नहीं हो सकती।

पुलिस ने शरजील इमाम के भाषणों का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने असम को “काटने” और हिंसा भड़काने की बात कही थी। उमर खालिद पर 23 स्थानों पर प्रदर्शन आयोजित करने का आरोप है।

TAGGED:Delhi High CourtDelhi riotssharjeel imamTop_NewsUmar Khalid
Previous Article PM Modi virtual program चीन से लौटकर बिहार में वर्चुअल कार्यक्रम के संबोधन में पीएम मोदी ने 56 बार कहा- मां, माताएं, माताओं…
Next Article EC notice to Pawan Khera दो वोटर आईडी मामले में पवन खेड़ा को चुनाव आयोग का नोटिस

Your Trusted Source for Accurate and Timely Updates!

Our commitment to accuracy, impartiality, and delivering breaking news as it happens has earned us the trust of a vast audience. Stay ahead with real-time updates on the latest events, trends.
FacebookLike
XFollow
InstagramFollow
LinkedInFollow
MediumFollow
QuoraFollow

Popular Posts

कांग्रेस का अस्तबल

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार चुनावों में…

By Editorial Board

यूपी में बिजली कंपनियों के निजीकरण के विरोध में फूटा गुस्सा

मेरठ। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश, उपभोक्ता परिषद, उपभोक्ताओं के अन्य संगठनों और…

By आवेश तिवारी

आयुष्मान भारत योजना : उम्र सीमा 60 साल और इलाज राशि 10 लाख करने का प्रस्ताव

नई दिल्ली |आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में व्यापक बदलाव की सिफारिश की गई…

By पूनम ऋतु सेन

You Might Also Like

दुनिया

रोमन कैथोलिक चर्च के नए धर्मगुरु बने रॉबर्ट प्रीवोस्ट, जानिए उनके बारे में

By The Lens Desk
Marine Drive
छत्तीसगढ़

रायगढ़ में ‘मरीन ड्राइव’ के लिए उजड़ती बस्ती, कांग्रेस बोली- अंधेर नगरी चौपट राजा

By Lens News
funeral of naxalites
छत्तीसगढ़

बसवराजू का नारायणपुर में पुलिस ने ही किया अंतिम संस्कार, कहा – शव के लिए कोई कानूनी दावा नहीं

By Lens News
Iranian child attacked
दुनिया

मॉस्को हवाई अड्डे पर बच्‍चे को जमीन पर पटकने वाला गिरफ्तार, खुद भी है बेटी का बाप, कोमा में मासूम

By Lens News Network
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?