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देश

CSDS के संजय कुमार को अफवाह फैलाने के मामले में राहत, हुई थी दो FIR

आवेश तिवारी
आवेश तिवारी
Published: August 25, 2025 2:57 PM
Last updated: August 25, 2025 2:57 PM
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Sanjay Kumar
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नेशनल ब्यूरो। नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज (CSDS) के चुनाव विश्लेषक संजय कुमार के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी। जिन पर महाराष्ट्र में 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों के संबंध में मतदाता डेटा के बारे में भ्रामक जानकारी साझा करने का मामला दर्ज किया गया था।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बीआर गवई और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने कुमार को इस मामले में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के लिए दायर याचिका पर अंतरिम राहत प्रदान की। संजय कुमार द्वारा अपनी गलती स्वीकार करने और सोशल मीडिया पर पोस्ट हटाने के बाद एफआईआर दर्ज की गई।

संजय कुमार के वकील ने आज शीर्ष अदालत में कहा, ” यह बेदाग निष्ठा वाला व्यक्ति है। देश और दुनिया के लिए 30 साल की सेवा। वह बहुत सम्मानित हैं। यह एक गलती थी। उन्होंने माफी मांगी। उन्होंने इसे हटा दिया और सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। इसके बाद एफआईआर दर्ज की गई ।”अदालत ने आदेश दिया, ” नोटिस जारी करें। कार्यवाही पर रोक लगाएं।”

मामला कुमार द्वारा 17 अगस्त को किए गए दो एक्स पोस्ट से संबंधित है, जिसमें 2024 के लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के संबंध में महाराष्ट्र के कुछ निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता आंकड़ों की तुलना की गई थी। कथित तौर पर इन पोस्टों में कुछ विसंगतियों का उल्लेख किया गया था।

कुमार ने 18 अगस्त को ये पोस्ट हटा दिए। 19 अगस्त को उन्होंने माफ़ी मांगते हुए कहा कि पोस्ट में कुछ गलतियाँ थीं। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि उनके शुभचिंतकों ने उन्हें बताया कि 17 अगस्त को साझा की गई जानकारी गलत थी, जिसके बाद उन्होंने अपनी पोस्ट हटा लीं।

उन्होंने आगे कहा कि 17 अगस्त की पोस्ट एक सहयोगी द्वारा दिए गए शोध और कुछ आंकड़ों की गलत व्याख्या पर आधारित थीं। उन्होंने इस गलती के लिए माफ़ी मांगी और कहा कि उनका कोई गलत सूचना फैलाने का इरादा नहीं था।

कुमार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है, “तकनीकी गलती की जानकारी होने के तुरंत बाद याचिकाकर्ता ने उसी प्लेटफॉर्म पर एक और पोस्ट अपलोड किया, जिसमें पिछली पोस्ट के लिए ईमानदारी से माफी मांगी गई और बताया गया कि गलत गणना के कारण दुर्भाग्यपूर्ण त्रुटि कैसे हुई। तदनुसार, याचिकाकर्ता ने पिछली दो पोस्ट हटा दी।”

कुमार ने कहा कि इसके बावजूद नागपुर पुलिस और नासिक पुलिस ने उनके खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की हैं। उनकी याचिका में कहा गया है, ” याचिकाकर्ता द्वारा अपनी गलती को सुधारने और उसके लिए माफी मांगने के सभी ईमानदार प्रयासों के बावजूद, भारत के चुनाव आयोग को रिपोर्ट करने वाले अधिकारियों ने दो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर दीं।”

उन्होंने इन एफआईआर के साथ-साथ अपने खिलाफ दर्ज की गई किसी भी अन्य एफआईआर को रद्द करने की मांग की है।यह याचिका अधिवक्ता सुमीर सोढ़ी के माध्यम से दायर की गई।

यह भी देखें: राहुल गांधी ने CSDS के डेटा का इस्‍तेमाल नहीं किया : कांग्रेस

TAGGED:CSDSFIRSanjay Kumarsupreme courtTop_News
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