रायपुर। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला केस में महीनेभर पहले गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को एक बार फिर कोर्ट ने न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। शराब घोटाले केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद चैतन्य को ईडी ने 19 अगस्त को रिमांड पर लिया था।
5 दिन तक पूछताछ के बाद ईडी ने चैतन्य को कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद चैतन्य को कोर्ट ने 6 सितंबर तक के लिए न्यायिक रिमांड में भेज दिया। ईडी ने चैतन्य को फिर से रिमांड पर लेने का आवेदन सोमवार को तब लगाया था, जब चैतन्य की जुडिशल रिमांड खत्म होने पर उसे कोर्ट में पेश किया गया था।
ईडी कोर्ट में यह आवेदन लगा था लेकिन सोमवार को इस पर फैसला नहीं हुई। इसलिए जज ने एक दिन की जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया था। 19 अगस्त को दोबारा कोर्ट में पेश कर ईडी ने रिमांड पर लिया।
ईडी ने चैतन्य को एक महीने पहले उनके जन्मदिन के दिन भिलाई स्थित घर से गिरफ्तार किया था। तब गिरफ्तारी के बाद ईडी सीधे कोर्ट लेकर पहुंची थी। वहां से ईडी को चैतन्य बघेल की 5 दिन की रिमांड मिली थी। इसके बाद से 22 जुलाई से 18 अगस्त चैतन्य लगातार जुडिशल रिमांड पर जेल में ही था।
इस बीच चैतन्य बघेल की तरफ से गिरफ्तारी को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी, जिसे सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका लगाने के लिए कहा था।
चैतन्य बघेल की ओर से छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है। इस याचिका में चैतन्य बघेल को गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। 5 अगस्त को दायर की गई याचिका पर जस्टिस अरविंद वर्मा की बेंच में 12 अगस्त को सुनवाई हुई।
ईडी की ओर से जवाब देने के लिए समय मांगा गया है, जिसके चलते अगले दो हफ्तों के लिए सुनवाई टल गई है। 26 अगस्त तक ईडी को चैतन्य की गिरफ्तारी पर जवाब पेश करेगी।