बेंगलुरु। यौन शोषण और बलात्कार के मामले में दोषी पूर्व लोकसभा सांसद प्रज्वल रेवन्ना को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही रेवन्ना पर 11 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने पीड़िता को 7 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। जन प्रतिनिधियों के लिए गठित विशेष अदालत ने मामले की सुनवाई कल यानी 1 अगस्त को ही पूरी कर ली थी। फैसला आज सुनाया है। प्रज्वल रेवन्ना जनता दल (सेक्युलर) के निष्कासित नेता और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा का पोते हैं।
रेवन्ना को हासन जिले के होलेनरसीपुरा में एक फार्महाउस पर घरेलू सहायिका के साथ बलात्कार के मामले में दोषी पाया गया है। इससे पहले, यौन शोषण और बलात्कार के एक मामले में दोषी करार दिए गए प्रज्वल रेवन्ना ने शनिवार को सजा सुनाए जाने से पहले अदालत से कम सजा की गुहार लगाई थी। 34 वर्षीय पूर्व सांसद ने दावा किया कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।
प्रज्वल को पिछले साल मई में जर्मनी से लौटने पर गिरफ्तार किया गया था। विशेष अदालत के न्यायाधीश संतोष गजानन भट ने शुक्रवार को उन्हें बलात्कार और यौन शोषण के चार में से एक मामले में दोषी ठहराया था। यह मामला हासन के होलेनरसीपुरा में रेवन्ना परिवार के फार्महाउस पर काम करने वाली 48 वर्षीय महिला से जुड़ा है। साल 2021 में फार्महाउस और बेंगलुरु में प्रज्वल के आवास पर कथित तौर पर दो बार बलात्कार की घटना हुई, जिसे आरोपी ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया था।
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