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Home » सुप्रीम कोर्ट का बिहार में मतदाता सूची प्रकाशित करने से इनकार, बोला कोर्ट – कोई भी दस्तावेज जाली बनाना संभव

अन्‍य राज्‍य

सुप्रीम कोर्ट का बिहार में मतदाता सूची प्रकाशित करने से इनकार, बोला कोर्ट – कोई भी दस्तावेज जाली बनाना संभव

Awesh Tiwari
Last updated: July 29, 2025 10:36 am
Awesh Tiwari
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bihar election list
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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार (28 जुलाई) को भारत के चुनाव आयोग को विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए अधिसूचित कार्यक्रम के अनुसार 1 अगस्त को बिहार के लिए मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित करने से रोकने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने आज विस्तृत सुनवाई नहीं की क्योंकि न्यायमूर्ति कांत को दोपहर में मुख्य न्यायाधीश के साथ एक प्रशासनिक बैठक में भाग लेना था। याचिकाकर्ताओं को मामलों की जल्द से जल्द सुनवाई का आश्वासन देते हुए, न्यायमूर्ति कांत ने वकीलों से कल बहस के लिए आवश्यक अनुमानित समय बताने को कहा। bihar election list

अधिसूचना पर रोक की ADR की गुजारिश

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने पीठ से मसौदा सूची की अधिसूचना पर रोक लगाने का आग्रह करते हुए कहा कि इससे लगभग “4.5 करोड़” मतदाताओं को असुविधा होगी। उन्होंने कहा कि मसौदा सूची प्रकाशित होने के बाद, बाहर किए गए लोगों को आपत्तियाँ दर्ज कराने और सूची में नाम शामिल करने के लिए कदम उठाने होंगे। उन्होंने बताया कि 10 जून को रोक लगाने की प्रार्थना नहीं की गई क्योंकि न्यायालय मसौदा प्रकाशन की तिथि से पहले सुनवाई के लिए सहमत हो गया था।
क्या कहा आयोग ने
चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा कि यह केवल एक मसौदा सूची है। न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि आखिरकार यह एक मसौदा सूची थी और अगर कोई अवैधता पाई गई तो न्यायालय अंततः पूरी प्रक्रिया को रद्द कर सकता है। इसके बाद शंकरनारायणन ने न्यायमूर्ति कांत से अनुरोध किया कि वे यह टिप्पणी करें कि यह प्रक्रिया “याचिकाओं के परिणाम के अधीन” होगी। न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि ऐसी टिप्पणी आवश्यक नहीं थी, जैसा कि समझा गया है।

फर्जी कार्डों पर भी हुई चर्चा

संक्षिप्त सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ताओं ने पीठ को यह भी बताया कि चुनाव आयोग, आधार कार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र और राशन कार्ड पर विचार करने के सुप्रीम कोर्ट के 10 जुलाई के आदेश के अनुसार दी गई सलाह का उल्लंघन कर रहा है। द्विवेदी ने कहा कि अपने जवाबी हलफनामे में, चुनाव आयोग ने इन दस्तावेजों को लेकर अपनी आपत्तियाँ जताई हैं। उन्होंने आगे कहा कि जहाँ तक राशन कार्डों की बात है, कई फर्जी कार्ड जारी किए गए हैं।

पीठ ने कहा आधार और वोटर आईडी कार्ड पर भी करें विचार

मौखिक रूप से चुनाव आयोग से कहा कि वह कम से कम आधार और ईपीआईसी के वैधानिक दस्तावेजों पर विचार करे। न्यायमूर्ति कांत ने चुनाव आयोग के वकील से मौखिक रूप से कहा, “आधिकारिक दस्तावेजों के साथ सत्यता की धारणा होती है, आप इन दो दस्तावेजों के साथ आगे बढ़ें। आप इन दो दस्तावेजों (आधार और ईपीआईसी) को शामिल करेंगे… जहां भी आपको जालसाजी मिलेगी, वह केस-टू-केस आधार पर होगा। पृथ्वी पर किसी भी दस्तावेज को जाली बनाया जा सकता है” ससे पहले, न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति बागची की अवकाशकालीन पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की थी कि नागरिकता का निर्धारण चुनाव आयोग का काम नहीं है और यह केंद्र सरकार का विशेषाधिकार है। पीठ ने चुनाव आयोग से बिहार एसआईआर प्रक्रिया में आधार, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड पर भी विचार करने का आग्रह किया

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