नई दिल्ली। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) के अध्यक्ष मोंटू पटेल को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को निर्देश दिया है कि 23 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई तक उन्हें गिरफ्तार न किया जाए। यह निर्देश पटेल द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका के जवाब में आया है। गौरतलब है कि अहमदाबाद निवासी मोंटू पर घूस के बदले मान्यता देने का आरोप है। इस प्रकार के मामले में सीबीआई द्वारा छत्तीसगढ़ से लेकर कर्नाटक तक जांच और गिरफ्तारियां की गई हैं।
हालांकि, सीबीआई ने इस याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि पटेल के खिलाफ आरोप अत्यंत गंभीर हैं। एजेंसी ने दावा किया कि यह मामला 5,000 करोड़ रुपये की कथित रिश्वत से जुड़ा है और पटेल पर अपने नई दिल्ली के पते सहित अपने ठिकानों को छिपाकर कानूनी कार्यवाही से बचने का आरोप है।
सीबीआई के अनुसार, प्रारंभिक जांच से पता चला है कि पटेल ने अपनी पत्नी और नाबालिग बेटियों के साथ उक्त पते को खाली कर दिया था।
पटेल के वकील ने इन दावों का खंडन करते हुए तर्क दिया कि उन्होंने पहले दो अवसरों पर जांच में सहयोग किया था और परिषद के भीतर आंतरिक प्रतिद्वंद्विता के कारण उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। अब इस मामले की सुनवाई 23 जुलाई को होगी।