छत्तीसगढ़ के अधिकारी- कर्मचारी नहीं कर पाएंगे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट, अधिसूचना जारी

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रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग के पांच लाख से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर है। अधिकारी- कर्मचारी अब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ के राजपत्र में इसका प्रकाशन किया गया है। सभी अधिकारी और कर्मचारी शेयर मार्केट , सिक्योरिटी, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड और क्रिप्टोकरेंसी में निवेश नहीं कर पाएंगे। Share Market

छत्तीसगढ़ राजपत्र में सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा इस आशय की अधिसूचना प्रकाशित की गई है। जिसमें ऐसे निवेश को सिविल सेवा आचरण नियम के तहत दुराचार घोषित किया गया है। इसमें कहा गया है कि शेयरों, प्रतिभूतियों या अन्य निवेश पत्रों की बार-बार खरीद-बिक्री, जिसमें इंट्रा-डे, BTST (बाय टुडे, सेल टुमॉरो), फ्यूचर एंड ऑप्शन, और क्रिप्टोकरेंसी में ट्रेडिंग/निवेश शामिल है, को सेवा कदाचार माना जाएगा। इतना ही नहीं, सेवा नियम 19 के उप-खंड के प्रावधानों के तहत इसे भ्रष्टाचार की श्रेणी में रखा जाएगा।

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