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छत्तीसगढ़

भारतमाला प्रोजेक्ट में गड़बड़ी, 6 अधिकारियों को 29 जुलाई को कोर्ट में होना होगा पेश, नहीं होने पर गिरफ्तारी वारंट होगा जारी

Lens News
Last updated: June 29, 2025 1:35 pm
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रायपुर। अभनपुर में भारतमाला प्रोजेक्ट में हुई गड़बड़ी के मामले में कोर्ट ने 6 अधिकारियों के खिलाफ उद्घघोषणा जारी की है। इसमें अधिकारियों को 29 जुलाई को कोर्ट में पेश होने को कहा गया है। कोर्ट में पेश नहीं होने पर अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट और संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। Bharatmala Project

कोर्ट की उद्घघोषणा में तत्कालीन SDM निर्भय कुमार साहू, तहसीलदार शशिकांत कुर्रे, नायब तहसीलदार लखेश्वर प्रसाद किरण, पटवारी जितेन्द्र कुमार साहू, पटवारी बसंती घृतलहरे और पटवारी लेखराम देवांगन का नाम शामिल है।

कोर्ट के द्वारा जारी की गई उद्घघोषणा में कहा गया है कि निर्भय कुमार साहू तहसीलदार शशिकांत कुर्रे, नायब तहसीलदार लखेश्वर प्रसाद किरण, पटवारी जितेन्द्र कुमार साहू, पटवारी बसंती घृतलहरे और पटवारी लेखराम देवांगन गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को छिपा रहे हैं। अगर तय समय-सीमा में ये आरोपी अदालत में हाजिर नहीं होते हैं तो सभी को भगोड़ा घोषित किया जाएगा। शनिवार को स्पेशल कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए उद्घोषणा करने के निर्देश दिए हैं। सभी आरोपियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि वे 29 जुलाई को कोर्ट में पेश होकर जवाब प्रस्तुत करें। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ गैरजमानती वारंट और संपत्ति कुर्की जैसी कठोर कार्रवाई की जाएगी।

इस मामले में EOW ने प्रॉपर्टी डीलर हरमीत सिंह खनूजा, कारोबारी विजय जैन, किसान केदार तिवारी और पत्नी उमा तिवारी को 27 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। सभी आरोपी रायपुर केंद्रीय जेल में बंद हैं। EOW अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।

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