रायपुर। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में पदस्थ डीएसपी तस्लीम आरिफ की पत्नी ने नीली बत्ती लगी कार के बोनट पर बैठकर जन्मदिन मनाया था। इसका वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ था। अब कई दिनो के बाद सरगुजा की गांधीनगर पुलिस ने इस मामले में ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। यह वीडियो अंबिकापुर के सरगवां पैलेस होटल का बताया जा रहा है। गांधीनगर पुलिस ने मामले में कार ड्राइवर के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 177, 184, 281 के तहत केस दर्ज किया है। DSP Wife
गांधीनगर के एएसआई ने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट में बताया है कि, XUV 700 क्रमांक CG15 EF 3978 जिसमें नीली बत्ती लगी थी। उसके ड्राइवर ने कार के दरवाजे, सन-रूफ और डिक्की को खोलकर लोगों को बाहर निकालकर लापरवाह तरीके से गाड़ी चलाई। यह यातायात के नियमों के खिलाफ है।
पुलिस ने जिन धाराओं के तहत कार्रवाई की है, उसमें जुर्माने का प्रावधान है। MV एक्ट की धारा 177 के तहत 500 रुपए जुर्माना, धारा 184 के तहत पहली बार गलती करने पर एक साल तक कैद या 1 हजार जुर्माना या सजा है। धारा 281 के तहत 1000 रुपए जुर्माना या 6 महीने की सजा का प्रावधान है।
बता दें कि, छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में DSP की पत्नी का एक वीडियो सामने आया था। वीडियो में डीएसपी की पत्नी एक नीली बत्ती वाली कार के बोनट पर बैठ कर केक काट रहीं थी। वहीं गाड़ी के आगे से लेकर पीछे तक के सभी दरवाजे खुले हुए हैं और गाड़ी चल रही है। ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वाला यह वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ था। इस वीडियो के लेकर कांग्रेस ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है। कांग्रेस ने लिखा है कि हाईकोर्ट लगातार ऐसे मामलों में फटकार लगा रहा है। ऐसा कृत्य करने पर युवाओं को छपरी बताया जाता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में पदस्थ डीएसपी के धर्मपत्नी होने की कई फायदे हैं, आपके लिए कोई नियम कायदे नहीं हैं। नीली बत्ती के दरवाजे खुले हैं बोनट पर मेम साहब सवार हैं।यातायात नियमों में माचिस मारकर रुतबे का केक काटा जा रहा है