रायपुर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ में भारतीय सेना के जवान की टारगेटेड किलिंग मामले में गिरफ्तार किए गए एक आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। NIA ने बीजापुर निवासी आशु कोरसा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 120बी और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 16, 18, 20, 38 और 39 के तहत जगदलपुर स्थित एनआईए विशेष अदालत में आरोपित बनाया है। यह घटना फरवरी 2024 में घटित हुई थी। NIA ने आशु कोरसा को दिसंबर 2024 में गिरफ्तार किया था। एनआईए ने कहा है कि यह साजिश क्षेत्र के आम लोगों में डर और दहशत फैलाने की मंशा से रची गई थी। इस मामले में आगे की जांच अभी जारी है। NIA
NIA ने प्रेस रिलीज जारी कर इस मामले की जानकारी दी है। इसमें कहा गया है कि मामले की जांच के दौरान एनआईए ने पाया कि आरोपी आशु कोरसा प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सीपीआई (माओवादी) के साजिश का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य भारतीय सेना के जवान मोतिराम अचला की हत्या करना था। यह हत्या 25 फरवरी 2024 को कांकेर जिले के आमाबेड़ा क्षेत्र स्थित उसेली गांव के मेले के दौरान की गई, जब मोतिराम अपने परिवार के साथ वहां गया हुआ था। सीपीआई (माओवादी) के हथियारबंद दस्ते ने मोतिराम की पहचान कर उसे गोलियों से मार डाला।
यह मामला पहले स्थानीय पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था, जिसे 29 फरवरी 2024 को एनआईए ने अपने हाथ में लिया। जांच में यह सामने आया कि आशु कोरसा सीपीआई (माओवादी) के उत्तर बस्तर डिवीजन के कुएमारी एरिया कमेटी का सक्रिय हथियारबंद सदस्य था। वह एक अन्य वरिष्ठ माओवादी नेता के साथ मिलकर इस हत्या की योजना में शामिल था।