[
The Lens
  • होम
  • लेंस रिपोर्ट
  • देश
  • दुनिया
  • छत्तीसगढ़
  • बिहार
  • आंदोलन की खबर
  • सरोकार
  • लेंस संपादकीय
    • Hindi
    • English
  • वीडियो
  • More
    • खेल
    • अन्‍य राज्‍य
    • धर्म
    • अर्थ
    • Podcast
Latest News
अमित शाह को बस्तर में आई बाढ़ से लेकर पिछले महीने चले एंटी नक्सल ऑपरेशन की CM साय ने दी रिपोर्ट
रायपुर के बेबीलॉन टावर में आग, सभी फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला
बस्तर बाढ़ पर PCC चीफ बैज ने सरकार को घेरा, कहा – सब कुछ तबाह हो गया और सरकार फटी साड़ियां दे रही
DURG NUN CASE की पीड़ितों ने क्यों कहा – ‘हमें न्याय की उम्मीद नहीं’?
मां… अब 4 सितंबर को बीजेपी का बिहार बंद
PM MODI-RSS कार्टून विवाद में हेमंत मालवीय को अग्रिम जमानत
मराठा आरक्षण आंदोलन: जरांगे का ऐलान-‘सरकारी आदेश लाइए, खत्म कर देंगे आंदोलन, उड़ाएंगे गुलाल’
जिस पहाड़ी में कालीदास ने रची मेघदूत, उस पहाड़ी में क्यों पड़ रहीं दरारें?
दो वोटर आईडी मामले में पवन खेड़ा को चुनाव आयोग का नोटिस
दिल्‍ली दंगा: उमर और शरजील समेत 9 की जमानत खारिज
Font ResizerAa
The LensThe Lens
  • लेंस रिपोर्ट
  • देश
  • दुनिया
  • छत्तीसगढ़
  • बिहार
  • आंदोलन की खबर
  • सरोकार
  • लेंस संपादकीय
  • वीडियो
Search
  • होम
  • लेंस रिपोर्ट
  • देश
  • दुनिया
  • छत्तीसगढ़
  • बिहार
  • आंदोलन की खबर
  • सरोकार
  • लेंस संपादकीय
    • Hindi
    • English
  • वीडियो
  • More
    • खेल
    • अन्‍य राज्‍य
    • धर्म
    • अर्थ
    • Podcast
Follow US
© 2025 Rushvi Media LLP. All Rights Reserved.
छत्तीसगढ़

कोयला घोटाला: सौम्या चौरसिया, रानू साहू और सूर्यकांत को सुप्रीम कोर्ट से राहत, प्रदेश से बाहर रहने की शर्त पर मिली जमानत

Lens News
Last updated: May 29, 2025 6:17 pm
Lens News
ByLens News
Follow:
Share
TET
SHARE

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला लेव्ही घोटाला मामले में  सौम्या चौरसिया, रानू साहू और सूर्यकांत तिवारी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को प्रदेश से बाहर रहने की शर्त पर अंतरिम जमानत दी गई है। कोर्ट ने यह आशंका जताई है कि यदि आरोपी प्रदेश में रहते हैं तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकार दत्ता की डबल बेंच ने इस जमानत याचिका पर सुनवाई की है। लेकिन अन्य मामलों में आरोपी होने के चलते इन्हें जेल में रहना होगा। Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को कड़ी शर्तों के साथ जमानत दी है। आरोपियों को अपनी रिहाई के 1 सप्ताह के भीतर राज्य के बाहर अपने रहने के पते को पेश करना होगा। उन्हें अपने रहने के स्थान की जानकारी भी अधिकार क्षेत्र के थाने में देना होगा। अपने पासपोर्ट को विशेष अदालतों जमा करना होगा। इसके साथ ही यह निर्देश दिए गए हैं कि वे अगले आदेश तक छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं रहेंगे। वे आवश्यकतानुसार जांच एजेंसी या ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित होना होगा। आरोपियों को जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग करना होगा।

TAGGED:Chhattisagrh NewsCoal Scamsupreme courtTop_News
Previous Article Congress Protest रायपुर में शहीद को न्याय दिलाने कांग्रेस ने दिया मौन धरना, भाजपा सरकार पर लगाया शहीदों के अपमान का आरोप
Next Article Mamata vs Modi ममता की मोदी को लाइव डिबेट की चुनौती कहा- चाहें तो टेलीप्रॉम्प्टर भी साथ लाएं   

Your Trusted Source for Accurate and Timely Updates!

Our commitment to accuracy, impartiality, and delivering breaking news as it happens has earned us the trust of a vast audience. Stay ahead with real-time updates on the latest events, trends.
FacebookLike
XFollow
InstagramFollow
LinkedInFollow
MediumFollow
QuoraFollow

Popular Posts

असम में पत्रकार पर भीड़ का हमला

नेशनल ब्यूरो। गुवाहाटी असम के धेमाजी जिले में पंचायत चुनाव से संबंधित घटनाक्रम को कवर…

By पूनम ऋतु सेन

पाश : मजदूरों, किसानों के हक और संघर्ष की आवाज  ‘हम लड़ेंगे साथी’

यह शहादत का संयोग ही है कि शहीद दिवस यानी 23 मार्च के दिन क्रांतिकारी…

By अरुण पांडेय

The Lens Podcast 03 May 2025 | सुनिए देश-दुनिया की बड़ी खबरें | The Lens

By Amandeep Singh

You Might Also Like

CBSE Results
छत्तीसगढ़देश

CBSE ने 10 वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट किया जारी, ऐसे चेक करें रिजल्ट

By Lens News
Chitrakote
छत्तीसगढ़

‘सरपंच पर एफआईआर, क्योंकि सीएम के रिश्तेदारों के लिए खाने का इंतजाम नहीं किया’, आरोप गलत, कार्रवाई कानून सम्मत – प्रशासन

By दानिश अनवर
Cloning of forest buffalo
छत्तीसगढ़

वन विभाग को 11 साल बाद आया होश कि क्लोनिंग से पैदा हो नहीं सकती वन भैंस

By नितिन मिश्रा
Baij Letter
छत्तीसगढ़

उपराष्ट्रपति : कांग्रेस अध्यक्ष क्यों ले रहे हैं भाजपा नेता रमेश बैस का नाम?

By Lens News
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?