रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में कारोबारी अनवर ढेबर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अनवर ढेबर को ईडी में दर्ज मामले में जमानत दे दी है। (Anwar Dhebar gets bail) ईडी ने अपनी चार्जशीट में अनवर ढेबर को शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बताया है। हालांकि जमानत मिलने के बाद भी अनवर ढेबर जेल में रहना होगा। ढेबर को EOW में दर्ज मामले में जमानत नहीं मिली है।
दरअसल अनवर ढेबर लंबे समय से शराब घोटाला मामले में जेल में बंद है। ढेबर की ओर से सुप्रीम कोर्ट में बेल के लिए याचिका लगाई गई थी। सोमवार को न्यायमूर्ति अभय ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान की कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने जांच में समय लगने के आधार पर अनवर ढेबर को जमानत दे दी है।
गौरतलब हो कि इससे शराब घोटाला मामले के आरोपी अनवर ढेबर की अंतरिम जमानत के खिलाफ दायर चुनौती याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने 29 नवम्बर 2024 को खारिज कर दिया था। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अनवर ढेबर को हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी। इस जमानत को जांच एजेंसियों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था।
बता दें कि इस बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, पूर्व IAS अनिल टुटेजा, अरूणपति त्रिपाठी, कारोबारी अरविंद सिंह, त्रिलोक सिंह ढिल्लन समेत कई आरोपियों को जांच एजेंसियों ने गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी लगभग साल भर से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं।