[
The Lens
  • होम
  • लेंस रिपोर्ट
  • देश
  • दुनिया
  • छत्तीसगढ़
  • बिहार
  • आंदोलन की खबर
  • सरोकार
  • लेंस संपादकीय
    • Hindi
    • English
  • वीडियो
  • More
    • खेल
    • अन्‍य राज्‍य
    • धर्म
    • अर्थ
    • Podcast
Latest News
कफ सीरप तस्करी के आरोपी बाहर, अमिताभ ठाकुर सलाखों में
ऑपरेशन सिंदूर के दाग भूल भारत ने की चीनियों की आवाजाही आसान
AIIMS रायपुर को सिंगापुर में मिला ‘सर्वश्रेष्ठ पोस्टर अवॉर्ड’
डीएसपी पर शादी का झांसा देकर ठगी का आरोप लगाने वाले कारोबारी के खिलाफ जारी हुआ गिरफ्तारी वारंट
11,718 करोड़ की लागत से होगी डिजिटल जनगणना, 1 मार्च 2027 को आधी रात से होगी शुरुआत
तेलंगाना पंचायत चुनाव: कांग्रेस समर्थित उम्‍मीदवारों की भारी जीत, जानें BRS और BJP का क्‍या है हाल?
MNREGA हुई अब ‘पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना’, जानिए कैबिनेट ने किए और क्‍या बदलाव ?
उत्तर भारत में ठंड का कहर, बर्फबारी और शीतलहर जारी, दिल्ली में ठंड और प्रदूषण की दोहरी मार
इंडिगो क्राइसिस के बाद DGCA ने लिया एक्शन, अपने ही चार इंस्पेक्टर्स को किया बर्खास्त,जानिये क्या थी वजह
ट्रैवल कारोबारी ने इंडिगो की मनमानी की धज्जियां उधेड़ी
Font ResizerAa
The LensThe Lens
  • लेंस रिपोर्ट
  • देश
  • दुनिया
  • छत्तीसगढ़
  • बिहार
  • आंदोलन की खबर
  • सरोकार
  • लेंस संपादकीय
  • वीडियो
Search
  • होम
  • लेंस रिपोर्ट
  • देश
  • दुनिया
  • छत्तीसगढ़
  • बिहार
  • आंदोलन की खबर
  • सरोकार
  • लेंस संपादकीय
    • Hindi
    • English
  • वीडियो
  • More
    • खेल
    • अन्‍य राज्‍य
    • धर्म
    • अर्थ
    • Podcast
Follow US
© 2025 Rushvi Media LLP. All Rights Reserved.
देश

एनआईए ने साध्वी प्रज्ञा के लिए मांगी सजा-ए-मौत

Lens News
Lens News
ByLens News
Follow:
Published: April 23, 2025 7:53 PM
Last updated: April 24, 2025 1:47 AM
Share
Terrorism is color-editable
SHARE

लेंस ब्यूरो! दिल्ली

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने सोमवार को 2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले में शामिल होने के लिए पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित सभी आरोपियों को दोषी ठहराकर इन सबके लिए डेथ पेनाल्टी मांगी है।

सभी आरोपियों पर आतंकवाद और हत्या के साथ-साथ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत संबंधित धाराओं का आरोप है।
विशेष लोक अभियोजक ने 1,389 पृष्ठों की चार्जशीट दाखिल की हैं और सभी आरोपियों के लिए मृत्युदंड से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा मांगी है।

विशेष एनआईए अदालत ने शनिवार को मुकदमे का परीक्षण पूरा कर लिया और फैसला सुरक्षित रख लिया।अभियोजन पक्ष ने मुकदमे के समापन के समय अंतिम दलीलें लिखित रूप में लीं। फैसले को आठ मई तक के लिए स्थगित कर दिया है।

17 वर्ष पुराने इस मामले की जांच शुरू में महाराष्ट्र के आतंकवाद निरोधक दस्ते ने की थी। उसके बाद 2011 में इसे एनआईए को सौंप दिया गया। एनआईए ने मामले को अपने हाथ में लेने के बाद 2016 में आरोपपत्र दाखिल किया।

इस मामले में आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, प्रज्ञा सिंह ठाकुर, सुधाकर द्विवेदी, मेजर रमेश उपाध्याय (सेवानिवृत्त), अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी शामिल हैं, जो सभी जमानत पर बाहर हैं।

उल्लेखनीय है कि 29 सितंबर, 2008 को नासिक जिले के मालेगांव शहर में एक मोटरसाइकिल पर बंधे उपकरण में विस्फोट हो गया था, जिसमें छह लोग मारे गए थे और 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे।

TAGGED:BJPMalegaon bomb blast caseNIATop_News
Previous Article WATER ISSUE AT GARIYABAND पानी की समस्या पर किसानों का उबाल: सिंचाई अधिकारी को बनाया बंधक
Next Article पहलगाम आतंकी हमला पहलगाम आतंकी हमला इंटेलिजेंस फेलियर, इस्तीफा दें गृहमंत्री : भूपेश बघेल
Lens poster

Popular Posts

किस जज ने कॉर्पोरेट की लगाई थी सिफारिश, जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट

नेशनल ब्यूरो। नई दिल्ली भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने सर्वोच्च न्यायालय के महासचिव…

By आवेश तिवारी

2200 वर्गफीट से कम की कृषि भूमि की रजिस्ट्री नहीं

रायपुर। छत्तीसगढ़ में अब 22 सौ वर्ग फीट से कम की कृषि भूमि (Agricultural Land)…

By दानिश अनवर

बांग्लादेशी घुसपैठियों, एंबुलेंस की कमी पर छत्तीसगढ़ के सदन में आज हंगामे के आसार

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल में पीडब्ल्यूडी, पीएचई, नगरीय प्रशासन,…

By दानिश अनवर

You Might Also Like

Phalodi road accident
देश

मानहानि कानून अपराधमुक्‍त करने का समय आ गया है : सुप्रीम कोर्ट

By Lens News Network
NEET UG 2025 Result
देश

NEET UG 2025 Result घोषित, राजस्थान के महेश ने हासिल किया AIR 1

By दानिश अनवर
Rajyotsav 2025
छत्तीसगढ़

राज्योत्सव 2025 : 1 नवंबर को रायपुर पहुंचेंगे PM मोदी

By दानिश अनवर
AAZAM KHAN
अन्‍य राज्‍य

आजम खान 23 महीने बाद रिहा, गाड़ी लेकर जेल पहुंचे समर्थकों पर 73,500 रुपये का चालान

By पूनम ऋतु सेन

© 2025 Rushvi Media LLP. 

Facebook X-twitter Youtube Instagram
  • The Lens.in के बारे में
  • The Lens.in से संपर्क करें
  • Support Us
Lens White Logo
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?