Ramdev-Rooh Afza controversy: नई दिल्ली। योग गुरु बाबा रामदेव ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि हमदर्द नेशनल फाउंडेशन इंडिया के रूह अफजा उत्पाद के खिलाफ सभी विज्ञापन, चाहे वे प्रिंट हों या वीडियो, हटा लेगी। गौरतलब है कि बाबा रामदेव ने कहा था कि हमदर्द अपने पैसे का इस्तेमाल मस्जिद और मदरसे बनवाने में कर रहा है। उन्होंने अपने इस वीडियो में ‘शरबत जिहाद’ शब्द का भी इस्तेमाल किया। हालांकि, बाद में उनकी ओर से सफाई में कहा गया कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था।
Ramdev-Rooh Afza controversy: न्यायालय ने क्या कहा
इसके पहले न्यायमूर्ति अमित बंसल ने बाबा रामदेव की टिप्पणी को चिंतनीय बताते हुए कहा कि यह कोर्ट की अंतरात्मा को झकझोर देता है। यह किसी भी प्रकार से बचाव योग्य नहीं है।”
न्यायालय, योग गुरु रामदेव द्वारा रूह अफजा उत्पाद के खिलाफ की गई “शरबत जिहाद” टिप्पणी के विवाद पर पतंजलि और रामदेव के खिलाफ हमदर्द के मुकदमे की सुनवाई कर रहा था।
Ramdev-Rooh Afza controversy: रामदेव ने क्या कहा
इस महीने की शुरुआत में, रामदेव ने पतंजलि के गुलाब शरबत का प्रचार करते हुए दावा किया था कि हमदर्द के रूह अफजा से होने वाली कमाई का इस्तेमाल मदरसे और मस्जिद बनाने में किया जाता है।
बाद में रामदेव ने अपने बयान का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने किसी ब्रांड या समुदाय का नाम नहीं लिया।हमदर्द ने रामदेव के खिलाफ मुकदमा दायर कर सोशल मीडिया से योग गुरु की टिप्पणी वाले वीडियो को हटाने की मांग की है।
रामदेव के एडवोकेट का बयान
Ramdev-Rooh Afza controversy: पतंजलि और रामदेव का प्रतिनिधित्व करते हुए एडवोकेट नायर ने कहा कि उनके मुवक्किल किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि उपरोक्त रुख हलफनामे पर आना चाहिए।
नायर ने निर्देश दिए कि न्यायालय को सूचित किया जाए कि सभी विवादित विज्ञापन, चाहे वे प्रिंट हों या वीडियो, पतंजलि और रामदेव द्वारा हटा दिए जाएंगे। इसके बाद अदालत ने रामदेव से एक हलफनामा पेश करने को कहा जिसमें यह कहा गया हो कि वह भविष्य में कोई भी ऐसा बयान, विज्ञापन या सोशल मीडिया पोस्ट जारी नहीं करेंगे जिससे हमदर्द को आपत्ति हो।
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