- दंगे में 53 लोगों की मौत हुई थी, 500 से अधिक लोग घायल हुए थे। राउज एवेन्यू कोर्ट के जज ने कहा मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच जरूरी।
नई दिल्ली। 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़के दंगों के मामले में अदालत ने मंत्री कपिल मिश्रा समेत अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की आवश्यकता जताई है।
गौरतलब है कि 24 से 26 फरवरी 2020 के बीच हुई सांप्रदायिक हिंसा में 53 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 500 से अधिक लोग घायल हुए थे। इस मामले में यमुना विहार निवासी मोहम्मद इलियास ने अदालत में याचिका दायर कर कपिल मिश्रा, भाजपा विधायक मोहन सिंह बिष्ट, पूर्व भाजपा विधायक जगदीश प्रधान और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी।
दिल्ली पुलिस ने अदालत में दावा किया था कि मिश्रा की दंगों में कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन अदालत ने प्रथम दृष्टया मामले की जांच जरूरी मानी। न्यायाधीश ने कहा, “यह स्पष्ट है कि मिश्रा कथित अपराध के समय मौके पर मौजूद थे, इसलिए आगे की जांच आवश्यक है।”