रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। यह आदेश मतदाताओं के फोटो को लेकर है।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि एसआईआर के लिए मतदाताओं को फोटो देना अनिवार्य नहीं है। जरूरत पड़ने पर बूथ स्तर अधिकारी (BLO) सीधे मोबाइल ऐप के माध्यम से ही फोटो खींचकर अपलोड कर सकेंगे। सभी मतदाताओं को फोटो स्वतः उपलब्ध कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत यह पुनरीक्षण 1 जनवरी 2026 की अहर्ता तिथि को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। आदेश में बताया गया है कि आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के तहत 4 दिसंबर 2025 तक BLO घर–घर जाकर मतदाताओं से भरा हुआ गणना पत्रक प्राप्त करेंगे। यदि किसी मतदाता की नई फोटो उपलब्ध नहीं है या पुरानी फोटो धुंधली या अस्पष्ट है, तो BLO मतदाता का नया फोटो ले सकेगा।
इस आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि जिन मतदाताओं का फोटो उपलब्ध नहीं है, उन्हें BLO के माध्यम से ही फोटो अपडेट कराने की सुविधा दी जाएगी। इसी के साथ जिलों को निर्देश दिया गया है कि वे EROs/BLOs के साथ समन्वय कर राजनीतिक दलों को स्थिति से अवगत कराएं।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्देश की प्रति सभी संबंधित अधिकारियों को भेजते हुए कहा है कि मतदाताओं को किसी भी तरह की भ्रांतियों से दूर रखा जाए और सभी जिलों में संशोधित कार्यक्रम की जानकारी समय पर पहुंचाई जाए।
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