[
The Lens
  • होम
  • लेंस रिपोर्ट
  • देश
  • दुनिया
  • छत्तीसगढ़
  • बिहार
  • आंदोलन की खबर
  • सरोकार
  • लेंस संपादकीय
    • Hindi
    • English
  • वीडियो
  • More
    • खेल
    • अन्‍य राज्‍य
    • धर्म
    • अर्थ
    • Podcast
Latest News
ED ने 11 हजार करोड़ के बैंक फ्रॉड केस में CPL और उसके प्रमोटर्स जायसवाल परिवार पर कसा शिकंजा
सीजेआई पर विवादित टिप्पणी करने वाला यूट्यूबर अजीत भारती पंजाब हाईकोर्ट की शरण में, दर्ज हैं सैकड़ों FIR
रामकेश मीना मर्डर केस: पहले गला दबाया, फिर शव पर घी, तेल और शराब डालकर लगा दी आग, जानिए सिलेंडर ब्‍लास्‍ट का सच!
भूमिहीन व गरीब परिवारों को भूमि, सच्चर समिति की सिफारिशों को लागू करेगी सीपीआई लिबरेशन
उमर खालिद, शरजील और गुलफिशा की जमानत याचिकाओं पर दिल्‍ली पुलिस की खामोशी पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार
छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़ने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार, कहा – दिमाग खराब हुआ तो तोड़ दिया
बिहार की जंग निर्णायक मोड़ पर है और 2 महीने से मैदान से बाहर हैं राहुल
तीन बहनों की AI से बनी अश्लील तस्वीरों से ब्लैकमेल, परेशान होकर 19 साल के भाई ने की खुदकुशी
सरकारी अस्पताल में बची 9 साल की काव्या की जान, खेलते हुए आंख से दिमाग तक पहुंची थी घंटी
‘भूपेश है तो भरोसा है’ फेसबुक पेज से वायरल वीडियो पर FIR, भाजपा ने कहा – छत्तीसगढ़ में दंगा कराने की कोशिश
Font ResizerAa
The LensThe Lens
  • लेंस रिपोर्ट
  • देश
  • दुनिया
  • छत्तीसगढ़
  • बिहार
  • आंदोलन की खबर
  • सरोकार
  • लेंस संपादकीय
  • वीडियो
Search
  • होम
  • लेंस रिपोर्ट
  • देश
  • दुनिया
  • छत्तीसगढ़
  • बिहार
  • आंदोलन की खबर
  • सरोकार
  • लेंस संपादकीय
    • Hindi
    • English
  • वीडियो
  • More
    • खेल
    • अन्‍य राज्‍य
    • धर्म
    • अर्थ
    • Podcast
Follow US
© 2025 Rushvi Media LLP. All Rights Reserved.
देश

उमर खालिद, शरजील और गुलफिशा की जमानत याचिकाओं पर दिल्‍ली पुलिस की खामोशी पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार

अरुण पांडेय
अरुण पांडेय
Published: October 27, 2025 3:04 PM
Last updated: October 27, 2025 3:53 PM
Share
Delhi Riots conspiracy
SHARE
The Lens को अपना न्यूज सोर्स बनाएं

लेंस डेस्‍क। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली पुलिस को 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े बड़े षड्यंत्र मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा और तीन अन्य लोगों की जमानत याचिकाओं पर जवाब दाखिल न करने के लिए फटकार लगाई।

जस्टिस अरविंद कुमार और एनवी अंजारिया की बेंच ने कहा कि दिल्ली पुलिस को याचिकाओं का जवाब देने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था और पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि 27 अक्टूबर को मामले का निपटारा होगा।

कोर्ट ने टिप्पणी की कि जमानत मामलों में जवाब दाखिल करने का कोई सवाल नहीं होता।

कोर्ट ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजु को बताया, “हमने पर्याप्त समय दिया था। आप पहली बार पेश हो रहे हों, लेकिन हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया था।” यह बात तब कही गई जब राजु ने याचिकाओं का जवाब देने के लिए दो हफ्ते का और समय मांगा।

कोर्ट ने एएसजी को अगले दिन या उसके बाद बहस करने को कहा, लेकिन राजु ने जवाब के लिए और समय की मांग की।

कोर्ट ने कहा, “नहीं, नहीं, परसों बहस करें और जवाब लाएं। कपिल सिब्बल ने दिवाली से पहले की बात की थी, हमने मना किया था।”

आखिरकार, कोर्ट ने मामले को शुक्रवार तक के लिए टाल दिया। कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि आरोपी लगभग पांच साल से जेल में हैं और मुकदमा शुरू नहीं हुआ है।

कोर्ट ने कहा, “शुक्रवार को सुनिश्चित करें कि आपके पास स्पष्ट निर्देश हों… हम सुनवाई करेंगे। देखें, श्री राजु, क्या कुछ हो सकता है… यह सिर्फ जमानत पर विचार का मामला है। पांच साल बीत चुके हैं।”

आरोपियों का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने स्थगन के अनुरोध का विरोध किया था। सिंघवी ने कहा, “जब मामला देरी से संबंधित है, तो और देरी नहीं हो सकती।”

खालिद और अन्य ने दिल्ली हाई कोर्ट के 2 सितंबर के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उनकी जमानत खारिज कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर को पुलिस को नोटिस जारी किया था।

फरवरी 2020 में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को लेकर हुए विवाद के बाद दिल्ली में दंगे हुए थे। दिल्ली पुलिस के अनुसार, इन दंगों में 53 लोगों की मौत हुई और सैकड़ों घायल हुए।

मामला आरोपियों पर कई दंगे भड़काने की साजिश रचने के आरोप से संबंधित है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।

ज्यादातर आरोपियों के खिलाफ कई प्राथमिकियां दर्ज हैं, जिसके चलते अलग-अलग अदालतों में कई जमानत याचिकाएं दायर की गईं। अधिकांश आरोपी 2020 से हिरासत में हैं।

उमर खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था और उन पर आपराधिक साजिश, दंगा, गैरकानूनी जमावड़ा और यूएपीए के तहत कई अन्य आरोप लगाए गए थे। वे तब से जेल में हैं।

ट्रायल कोर्ट ने मार्च 2022 में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2022 में उनकी याचिका खारिज की, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की।

मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा था। उनकी याचिका को 14 बार स्थगित किया गया।

14 फरवरी 2024 को खालिद ने परिस्थितियों में बदलाव का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट से अपनी जमानत याचिका वापस ले ली थी।

28 मई को ट्रायल कोर्ट ने उनकी दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके खिलाफ अपील को दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 सितंबर को खारिज कर दिया, जिसके बाद यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई।

शरजील इमाम के खिलाफ भी कई राज्यों में प्राथमिकियां दर्ज हैं, जिनमें ज्यादातर राजद्रोह और यूएपीए के आरोप हैं।

जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दिए गए उनके भाषणों से जुड़े मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले साल उन्हें जमानत दी थी। अलीगढ़ और गुवाहाटी में दर्ज राजद्रोह के मामलों में उन्हें 2021 में इलाहाबाद हाई कोर्ट और 2020 में गौहाटी हाई कोर्ट से जमानत मिली थी। उनके खिलाफ अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में भी प्राथमिकियां दर्ज हैं।

TAGGED:Delhi Riots conspiracyGulfishaSharjeelsupreme courtTop_NewsUmar Khalid
Previous Article Chhattisgarh Mahtari छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़ने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार, कहा – दिमाग खराब हुआ तो तोड़ दिया
Next Article CPI Liberation Manifesto भूमिहीन व गरीब परिवारों को भूमि, सच्चर समिति की सिफारिशों को लागू करेगी सीपीआई लिबरेशन
Lens poster

Popular Posts

सीएम पिता के बाद अब उदयनिधि स्टालिन ने कहा- ‘जल्द बच्चे पैदा करें, नाम तमिल में रखें

चेन्नई | तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने राज्य के लोगों से जल्द से जल्द…

By पूनम ऋतु सेन

15 जून को ECO Brush-2025 का आयोजन, पर्यावरण संरक्षण की थीम पर पेंटिंग प्रतियोगिता

रायपुर। राजधानी रायपुर में The lens.in द्वारा पर्यावरण संरक्षण थीम पर पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन…

By Lens News

शुभेंदू अधिकारी के काफिले पर हमला, कार के शीशे तोड़े

द लेंस। पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता शुभेंदू अधिकारी के काफिले पर आज…

By अरुण पांडेय

You Might Also Like

kushabhau university issue
छत्तीसगढ़

पत्रकारिता विवि में अतिथि शिक्षक भर्ती पर विवाद, कई वर्षों से पढ़ा रहे शिक्षकों को नहीं मिली वरीयता

By पूनम ऋतु सेन
Karur Stampede
अन्‍य राज्‍य

अब नेशनल और स्टेट हाइवे के नजदीक नहीं निकलेगी रैली, मद्रास हाई कोर्ट का निर्देश

By पूनम ऋतु सेन
Supreme Court
देश

बंगाली भाषियों को बांग्लादेशी बताकर कार्रवाई करने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र से मांगा जवाब

By आवेश तिवारी
violation of ceasefire
देश

LOC पर बौखलाए पाकिस्तान की गोलाबारी, पुंछ के 10 लोगों सहित अब तक 15 की मौत, 40 से ज्‍यादा घायल

By Lens News Network

© 2025 Rushvi Media LLP. 

Facebook X-twitter Youtube Instagram
  • The Lens.in के बारे में
  • The Lens.in से संपर्क करें
  • Support Us
Lens White Logo
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?