नई दिल्ली। खबरिया चैनलों में हिंदी के कथित तौर पर गलत इस्तेमाल पर केंद्र सरकार ने प्रमुख हिंदी चैनलों को नोटिस जारी कर दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से यह नोटिस भेजी गई है। यह कदम एक शिकायत के आधार पर उठाया गया है।

इस मामले में महाराष्ट्र के ठाणे निवासी एस.के. श्रीवास्तव ने केंद्रीय जन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) पोर्टल पर शिकायत दर्ज की थी। एस.के. श्रीवास्तव लीगल लीगल प्रैक्टिशनर है, ने द लेंस को बताया कि जो समाचार चैनल खुद को हिंदी बताते हैं, उन्हें पूरी तरह से हिंदी का इस्तेमाल करना चाहिए, जबकि ऐसा हो नहीं रहा है। यह हिंदी समाचार के चैनलों दर्शकों के साथ धोखा है। उन्होंने बताया कि एक अनुमानित आंकड़ा यह है कि हिंदी समाचार चैनलों में 30 फीसदी ऊर्दू का इस्तेमाल किया जाता है।
9 सितंबर को CPGRAMS पोर्टल पर शिकायत दर्ज के बाद टीवी9 भारतवर्ष, आज तक, एबीपी न्यूज, जी न्यूज और टीवी18 को नोटिस जारी किया गया है। जिसमें हिंदी के कथित तौर पर गलत इस्तेमाल का जिक्र किया गया है।
एस.के. श्रीवास्तव ने मांग की कि इन चैनलों को भाषा विशेषज्ञ नियुक्त करने और उनकी वेबसाइट पर विशेषज्ञ का प्रमाणपत्र सार्वजनिक करने का निर्देश दिया जाए।

18 सितंबर को मंत्रालय के अवर सचिव नवनीत कुमार ने चैनलों को अलग-अलग पत्र भेजा। जिसमें शिकायत का जिक्र किया गया। पत्र में कहा गया कि शिकायत के आधार पर केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियमों के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। चैनलों को 15 दिनों के भीतर शिकायत पर की गई कार्रवाई की जानकारी मंत्रालय और शिकायतकर्ता को देने का आदेश दिया गया है।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2025 लागू किए थे। सरकार का कहना है कि ये नियम केबल टेलीविजन क्षेत्र को आधुनिक बनाने और बेहतर नियमन के लिए बनाए गए हैं।
CPGRAMS (केंद्रिय जन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली) पोर्टल पर दर्ज यह शिकायत 19 सितंबर को ‘केस बंद’ के रूप में दिखाई गई है। जिसका मतलब है कि शिकायत का निवारण किया जा चुका है।