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बिहार

पटना हाईकोर्ट का सख्त आदेश, सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म से हटाएं पीएम की मां का AI वीडियो

आवेश तिवारी
Last updated: September 17, 2025 4:45 pm
आवेश तिवारी
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Patna High Court
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नेशनल ब्यूरो। नई दिल्ली

पटना उच्च न्यायालय ने बुधवार (17 सितंबर) को बिहार कांग्रेस द्वारा पोस्ट किए गए एआई-जनरेटेड वीडियो को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबेन मोदी शामिल हैं।

न्यायालय ने मध्यस्थों को निर्देश दिया कि यदि वीडियो अभी भी प्रसारित हो रहा है तो उसे रोक दिया जाए, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों जैसे “के.एस. पुट्टस्वामी”, “नाल्सा फाउंडेशन”, “सुब्रमण्यम स्वामी” आदि में कहा गया है कि निजता और सम्मान का अधिकार व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हिस्सा है।

पीठ ने आदेश दिया, ” आगे किसी भी तरह के नुकसान से बचने के लिए, प्रतिवादी संख्या 6-8 को निर्देश दिया जाता है कि वे इस न्यायालय द्वारा पारित अगले आदेश तक इस विषयगत वीडियो क्लिपिंग को यहां से प्रसारित न करें।”

प्रतिवादी संख्या 6 से 8 मेटा प्लेटफॉर्म्स, गूगल इंडिया (यूट्यूब) और एक्स (ट्विटर) इंडिया हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश पी.बी.बजंथरी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार सिन्हा की पीठ ने विवेकानंद सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिसमें वीडियो को हटाने की मांग की गई थी।

न्यायालय ने केंद्र सरकार, बिहार सरकार, बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति, भारत निर्वाचन आयोग और राहुल गांधी को भी नोटिस जारी किया। विवादित वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी को नींद में एक सपना आता हुआ दिखाया गया है जिसमें उनकी मां उन्हें उनकी नीतियों के लिए फटकार लगाती दिख रही हैं।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि यह वीडियो “घृणित, अपमानजनक, अरुचिकर और अपमानजनक” है क्योंकि यह प्रधानमंत्री की दिवंगत माँ की गरिमा का हनन करता है। याचिकाकर्ता ने कहा कि यह वीडियो राहुल गांधी की जानकारी में पोस्ट किया गया था।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संतोष कुमार ने दलील दी कि यह वीडियो पितृ पक्ष के पवित्र काल से मेल खाता है, जब प्रधानमंत्री अपनी दिवंगत मां के लिए अनुष्ठान कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वीडियो में प्रधानमंत्री की मां उन्हें नोटबंदी जैसी उनकी नीतियों के लिए फटकार लगाती दिख रही हैं।

इस संबंध में उन्होंने बताया कि नोटबंदी की नीति को सर्वोच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा है। उन्होंने दलील दी, “प्रधानमंत्री पर सबसे बुरा आरोप लगाया गया है।”

यह भी देखें: सूचना प्रसारण मंत्रालय ने अडानी के खिलाफ 138 वीडियो और 83 इंस्टाग्राम पोस्ट हटाने का आदेश दिया

TAGGED:AI videoBig_NewsPatna High CourtPM modi mother
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